CBI के बाद होगी ED की एंट्री कोलकाता आरजी कर केस अब कौन पहुंचा हाईकोर्ट
CBI के बाद होगी ED की एंट्री कोलकाता आरजी कर केस अब कौन पहुंचा हाईकोर्ट
Sandip Ghosh Latest News: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुसीबतें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है. संदीप घोष के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है. इस याचिका में ईडी जांच की मांग की गई है. याचिका में और क्या-क्या पढ़ें अपडेट....
कोलकाता. पश्चिम बंगाल पुलिस की नाकामी के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हुई हत्या के मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया था. वहीं इस मामले में आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एक शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में उसने कई आरोप अस्पताल के प्रिंसिपल पर लगाए है और कहा है कि इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा करवाई जानी चाहिए.
आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के एक पूर्व उपाधीक्षक ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने का अनुरोध किया. न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली को याचिका दायर करने की अनुमति दी. अली ने घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की ईडी से जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध किया है.
अली ने पहले दावा किया था कि उन्होंने 2023 में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों से घोष की शिकायत की थी. राज्य सरकार ने आर जी कर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए सोमवार को विशेष जांच दल का गठन किया था. यह अस्पताल सेमिनार हॉल में नौ अगस्त को एक महिला डॉक्टर का शव मिलने के बाद सुर्खियों में आ गया था. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार एवं उसकी हत्या की हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच कर रहा है.
अस्पताल में सीआरपीएफ हुई तैनात
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती के आदेश दिए जाने के एक दिन बाद, बुधवार को केंद्रीय अर्धसैनिक बल की एक टीम ने अस्पताल का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. एक अधिकारी ने बताया कि एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में सीआईएसएफ की टीम सुबह अस्पताल पहुंची. उन्होंने स्थानीय पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में वार्ता की.
क्या है मामला?
आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष में 9 अगस्त को ड्यूटी के दौरान एक ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था. उसके साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. इस घटना से पूरे देश में रोष फैल गया. अगले दिन इस मामले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया. इस घटना के बाद आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 15 अगस्त की सुबह भीड़ ने प्रवेश कर आपातकालीन विभाग, नर्सिंग स्टेशन और दवा स्टोर में तोड़फोड़ की तथा सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सकों के कार्य पर लौटने के लिए सीआईएसएफ की तैनाती का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस क्रूर घटना और इसके विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई थी कि वह कानून और व्यवस्था का उल्लंघन रोकने के लिए राज्य मशीनरी की तैनाती सुनिश्चित करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कदम बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्पताल परिसर में हुए अपराध की जांच की जा रही है. हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य सरकार अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की घटना से निपटने के लिए कैसे तैयार नहीं थी.
Tags: Calcutta high court, Kolkata News, West bengalFIRST PUBLISHED : August 21, 2024, 17:55 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed