मधु कोड़ा को सप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका याचिका हो गई खारिज

Madhu Koda News: इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका को 18 अक्टूबर को खारिज कर दिया था. सीबीआई ने कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह विचार योग्य नहीं है.

मधु कोड़ा को सप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका याचिका हो गई खारिज
रांचीः कोयला घोटाला मामले में दोषी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया.  अब मधु कोड़ा झारखंड विधानसभा का चुनाव नही लड़ सकते हैं. मधु कोड़ा ने दोषिसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी, जो कि खारिज हो गई है. जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कोयला घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व सीएम मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘हम अफजाल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं. दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कई कारकों को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कोई नियमित बात नहीं है. अफजाल अंसारी केस में अपीलकर्ता विधायिका का मौजूदा सदस्य था. लेकिन यहां पर ऐसी तथ्यात्मक स्थिति नहीं है. ऐसे में कोर्ट याचिका खारिज करती है.’ मधु कोड़ा को जब सजा हुई तब वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे. ऐसे में यह स्थिति अलग है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका को 18 अक्टूबर को खारिज कर दिया था. सीबीआई ने कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह विचार योग्य नहीं है. साल 2017 में 13 दिसंबर को निचली अदालत ने मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एक बसु और कोड़ा के करीबी विजय जोशी को भ्रष्टाचार के मामले में शामिल होने और राज्य के राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक को कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को गलत तरीके से आवंटित करने के मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई थी. बता दें कि जनप्रितिनिधित्व कानून के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने और कम से कम दो साल की कैद की सजा पाने वाला शख्स तुरंत ही सांसद, विधायक या फिर एमएलसी के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित हो जाता है और इसके अलावा जेल से बाहर निकलने के बाद भी वह 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता. Tags: Supreme CourtFIRST PUBLISHED : October 25, 2024, 13:46 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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