कैदियों को खाना खिलाते-खिलाते कमा लिए 2 लाख रुपये जेल से रिहाई का समय आया तो

Karnataka News: सेशन कोर्ट ने दुर्गप्पा को उम्रकैद की सजा सुनाई और एक लाख एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने शर्त रखी थी अगर दोषी दुर्गप्पा जुर्माना राशि नहीं भर पाता है तो उसे 18 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. दुर्गप्पा को पहले रायचूर जेल में रखा गया और उसी साल कलबुर्गी स्थानांतरित कर दिया गया था.

कैदियों को खाना खिलाते-खिलाते कमा लिए 2 लाख रुपये जेल से रिहाई का समय आया तो