बेघर बच्चों और तलाकशुदा महिलाओं के लिए चलाई गई यह योजना 200 को मिला लाभ

Sponsorship Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार बेघर बच्चों, तलाकशुदा महिलाओं के जीवन यापन के लिए स्पांसरशिप योजना चला रही है. इस योजना के तहत लोगों की मदद की जा रही है. इसके साथ ही बच्चों के पठन-पाठन के लिए 4000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता करेगी.

बेघर बच्चों और तलाकशुदा महिलाओं के लिए चलाई गई यह योजना 200 को मिला लाभ
पीयूष शर्मा/मुरादाबादः  सरकार बेघर बच्चों और तलाकशुदा महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों के लिए योजना चला रही है. जिससे कि उनका जीवन यापन आसान हो जाए. मुरादाबाद में प्रोबेशन विभाग की ओर से कुछ माह पूर्व चली स्पांसरशिप योजना भी उनमें से एक है. इस योजना में सिंगल मदर, बेघर बच्चे, वह मां बाप जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और उनकी आय का कोई श्रोत नहीं है. उनके अधिकतम 2 बच्चों को योजना के तहत 4000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे. 4000 रुपए की मिलेगी आर्थिक सहायता महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चलाई जा रही स्पांसरशिप योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के पठन-पाठन और पालन-पोषण के लिए सरकार की ओर से प्रति लाभार्थी 4000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है. चुनाव से पूर्व इस योजना की शुरुआत हुई, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद योजना पर ब्रेक लग गया. 200 लाभार्थियों कोमिला योजना का लाभ वजह से अभी तक जिले में करीब 500 पात्रों का चयन हुआ और अभिलेख सत्यापन के बाद करीब 200 लाभार्थियों को योजना से मदद भी मिल चुकी है. कुछ समय के लिए योजना रुक गई थी. इसलिए कुछ फाइलों के सत्यापन काम अभी नहीं हो पाया है. जल्द ही उनको भी पूरा कराकर पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिला दिया जाएगा. जिस बच्चे के माता-पिता या वैध संरक्षक की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार की अधिकतम आय सीमा का नियम लागू नहीं है. बाल संरक्षण अधिकारी बोलीं मुरादाबाद की बाल संरक्षण अधिकारी शिवांगी त्यागी ने बताया कि स्पांसरशिप योजना में सरकार ने 18 साल से कम के उन बच्चों को जिनको या तो सिंगल मदर पालती हों या बेघर बच्चे. ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों. इस तरह तमाम बच्चों को हर माह 4000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है. योजना को लेकर आवेदन आ रहे हैं, जिनके सत्यापन कराने के बाद पात्र लाभार्थियों को आर्थिक मदद जारी कर दी जाती है. आवेदन के साथ ये अभिलेख होना जरूरी बता दें इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रों के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शिक्षण संस्थान में पंजीयन कर प्रमाण पत्र अनिवार्य है. Tags: Local18, Moradabad NewsFIRST PUBLISHED : June 28, 2024, 10:37 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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