मैं बेकसूर हूं US अदालत में निखिल की पेशी पन्नू की हत्या की साजिश से इनकार
मैं बेकसूर हूं US अदालत में निखिल की पेशी पन्नू की हत्या की साजिश से इनकार
Gurpatwant Singh Pannun Case: अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान निखिल गुप्ता ने खुद को बेकसूर बताया. उन्हें बीते दिनों ही चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित करके लाया गया है.
न्यूयॉर्क: खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप झेल रहे भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को अमेरिकी अदालत में पेश किया गया. निखिल गुप्ता को अमेरिका की एक संघीय अदालत में पेश किया गया. भरी अदालत में निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने से इनकार कर दिया. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस साजिश में मेरा कोई लेना-देना नहीं. मैं बेकसूर हूं. निखिल गुप्ता को बीते दिनों चेक गणराज्य से प्रत्यर्पित कर अमेरिका लाया गया. निखिल गुप्ता पर आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप है.
सदर्न न्यूयॉर्क के संघीय अदालत में मजिस्ट्रेट जज जेम्स कॉट ने 28 जून को होने वाली सुनवाई तक निखिल गुप्ता को हिरासत में रखने का आदेश दिया. निखिल गुप्ता के वकील जेफरी चैब्रो ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया. अदालत कक्ष के बाहर जेफरी चैब्रो ने कहा कि यह भारत और अमेरिका के लिए एक “जटिल मामला” है और निर्णय के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने मजिस्ट्रेट को यह भी बताया कि निखिल गुप्ता शाकाहारी हैं. इसलिए उन्हें जेल में शाकाहारी खाना उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
निखिल पर क्या आरोप?
दरअसल, अभियोजन पक्ष ने गुप्ता पर खालिस्तानी नेता की हत्या के लिए एक व्यक्ति को सुपारी देने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है. निखिल गुप्ता पर भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित खालिस्तान के लिए अभियान चलाने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नून को मारने की साजिश रचने का आरोप है. चेक गणराज्य से प्रत्यर्पण के बाद गुप्ता को ब्रुकलिन में एक जेल में रखा गया है. 52 वर्षीय गुप्ता को पिछले साल 30 जून को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद अमेरिका ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की थी.
चेक गणराज्य से क्यों लाए गए अमेरिका?
इस साल की शुरुआत में चेक संवैधानिक न्यायालय में उनके प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील के कारण उनका प्रत्यर्पण रुका हुआ था. पिछले महीने उनकी अपील खारिज होने पर उन्हें अमेरिका भेजे जाने का रास्ता साफ हो गया. जनवरी में न्यूयॉर्क की अदालत में एक याचिका दाखिल कर गुप्ता के वकील ने कहा था कि उन्हें प्राग में हिरासत में रहने के दौरान बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया. वकील ने जनवरी में अदालत से अनुरोध किया था कि अभियोजन पक्ष को मामले के बारे में बचाव पक्ष को अधिक जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया जाए, ताकि वह गुप्ता का बचाव किया जा सके.
Tags: India news, US NewsFIRST PUBLISHED : June 18, 2024, 07:50 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed