जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब ये कागजात होंगे जरूरी

मथुरा शहर के नगर निगम ने कार्यालय के कक्ष संख्या -2 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में अब लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इधर उधर नहीं भटका पड़ेगा. जन्म- मृत्यु विभाग की ओर से लोगों की सहूलियत को देखते हुए एक नोटिस चस्पा किया है.

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब ये कागजात होंगे जरूरी
निर्मल कुमार राजपूत /मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में अब लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर नहीं लगाने होंगे. निगम कार्यालय की ओर से एक नोटिस लोगों के लिए चस्पा किया गया है. नोटिस में यह जानकारी लोगों से सांझा की है कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में क्या क्या कागजात लगेंगे. इस नोटिस से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी. 15 दिन में होती है जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की अवधि मथुरा शहर के नगर निगम ने कार्यालय के कक्ष संख्या -2 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में अब लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इधर उधर नहीं भटका पड़ेगा. जन्म- मृत्यु विभाग की ओर से लोगों की सहूलियत को देखते हुए एक नोटिस चस्पा किया है. इस नोटिस में विभाग की ओर से जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र में लगने वाले कागजात के बारे में लोगों से जानकारी सांझा की गई है. लोगों को नोटिस के जरिये ये बताया गया है कि जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किन कागजात की आवश्यकता होगी. जन्म- मृत्यु विभाग के बाबू गोविंद चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वो इन कागजो को अपने साथ लेकर जरूर लायें. जन्म प्रमाण पत्र के लिए ये कागजात चाहिए  हॉस्पिटल में जन्म होने की ऑनलाइन रसीद समेत माता – पिता के आधार कार्ड और एक प्रार्थना पत्र के साथ लगाकर कार्यालय में जमा कर दें. बड़े बच्चों के लिए स्कूल से सम्बंधित कागजात लाकर यहां जमा करें. कार्यालय में उनका रिकॉर्ड देखा जायेगा. जिन बच्चों का जन्म घर पर हुआ है उनका एक महीने का शपथ पत्र और एक साल बाद एसडीएम साहब की परमिशन की जरूरत होती है. मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु कागजात 1. मृतक की आई डी (आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि) 2. सूचक की आई डी (आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि) 3. शमशान घाट / कब्रिस्तान की रसीद / दाह संस्कार के सामान की रसीद 4.2 गवाहों की आई डी (आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि) 5. अपने वार्ड पार्षद का लेटर पैड 6. 21 दिन के उपरान्त एक एफिडेविट 7. 1 साल बाद एक एफिडेविट परगना मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के आदेश 8. एक्सीडेंटल केस में पुलिस एफ आई आर पोस्टमार्टम की कापी, एफिडेविट 9. मृत्यु के 2 वर्ष उपरान्त गवाहों के एफिडेविट, फोटो Tags: Hindi news, Local18, UP newsFIRST PUBLISHED : June 23, 2024, 12:08 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed