बंगाल में अब जमकर होगी टीचर्स की भर्ती हाईकोर्ट का ममता सरकार को बड़ा आदेश
बंगाल में अब जमकर होगी टीचर्स की भर्ती हाईकोर्ट का ममता सरकार को बड़ा आदेश
ममता बनर्जी की सरकार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन को आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर 14,052 उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची और पैनल तैयार करने और प्रकाशित करने का निर्देश दिया.
नई दिल्ली. कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SCC) को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त अप्पर प्राइमरी स्कूल (उच्च प्राथमिक विद्यालयों) में सहायक शिक्षकों के 14,052 पदों पर भर्ती की इजाजत दे दी है. अगले 12 सप्ताह के अंदर इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करना होगा. न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और पार्थ सारथी चटर्जी की बेंच ने स्टेट लेवल सेलेक्शन टेस्ट(एसएलएसटी), 2016 के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एकल बेंच के विभिन्न आदेशों पर लगाई गई 36 अपीलों की सुनवाई के बाद यह निर्णय पारित किया.
हाईकोर्ट ने एसएससी को आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर 14,052 उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची और पैनल तैयार करने और प्रकाशित करने का निर्देश दिया. बेंच ने निर्देश दिया कि उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर एसएससी काउंसलिंग आयोजित करेगा और व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित सभी 14,052 उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा. इसने निर्देश दिया कि ऐसी अनुशंसा के बाद, कानून के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त उम्मीदवारों को चार सप्ताह की अवधि के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे.
इन उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया को डिवीजन बेंच के समक्ष 36 अपीलों के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जो पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर सरकारी सहायता प्राप्त/प्रायोजित स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए एसएलएसटी 2016 से संबंधित विभिन्न रिट याचिकाओं में एकल न्यायाधीश के आदेशों से उत्पन्न हुई थी. एसएलएसटी 2016 पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (स्कूलों के उच्च प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन) नियम, 2016 के तहत आयोजित किया गया था. इंटरव्यू सूची 24 अगस्त, 2019 को और मेरिट सूची 4 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित की गई थी. चयन प्रक्रिया को एकल पीठ के समक्ष कई रिट याचिकाओं में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया था और एसएससी को नियमों के अनुसार योग्य समझे जाने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक नई चयन प्रक्रिया आयोजित करने का निर्देश दिया था.
FIRST PUBLISHED : August 28, 2024, 19:27 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed