महाराष्ट्र : नागपुर में सड़क किनारे फूड आउटलेट से संदिग्ध बीफ जब्त मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
महाराष्ट्र : नागपुर में सड़क किनारे फूड आउटलेट से संदिग्ध बीफ जब्त मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
Maharashtra News : एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीम ने मंगलवार रात आउटलेट की जांच की और एक रेफ्रिजरेटर में संदिग्ध बीफ रखा पाया. इस संबंध में उसके 38 वर्षीय मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. यह भोजनालय बोरखेड़ी गांव के निकट है. भोजनालय के मालिक फकरू खान अशरफ खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया.
हाइलाइट्समहाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के तहत राज्य में सांड, बैल और गाय के वध पर प्रतिबंध है.संदिग्ध गोमांस फ्रिज में रखा था.पुलिस ने मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
नागपुर. पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक भोजनालय से संदिग्ध गोमांस (बीफ) बरामद किया है और इस संबंध में उसके 38 वर्षीय मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. यह भोजनालय बोरखेड़ी गांव के निकट है.
महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के तहत राज्य में सांड, बैल और गाय के वध पर प्रतिबंध है. एक अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के एक दल ने मंगलवार रात भोजनालय का निरीक्षण किया और संदिग्ध गोमांस फ्रिज में रखा पाया.
पुलिस ने मांस को जांच के लिए एक प्रयोगशाला में भेजा है. अधिकारी ने बताया कि बाद में, बुटीबोरी पुलिस ने हरियाणा के मेवात के रहने वाले भोजनालय के मालिक फकरू खान अशरफ खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया.
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Tags: Beef smuggling, MaharashtraFIRST PUBLISHED : August 18, 2022, 15:27 IST