कल फ्लोर टेस्ट न हो इसके लिए शिवसेना के वकील सिंघवी ने क्या दलीलें दीं जानें
कल फ्लोर टेस्ट न हो इसके लिए शिवसेना के वकील सिंघवी ने क्या दलीलें दीं जानें
Maharashtra Political crisis: सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा 30 जून को फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश के खिलाफ सुनवाई में शिवसेना की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोर्ट में विधायकों की अयोग्या का मामला पहले से ही लंबित है, उसमें फ्लोर टेस्ट कराया जाना उचित नहीं है.
नई दिल्ली. महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 30 जून को फ्लोर टेस्ट के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है. राज्यपाल के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना ने चुनौती दी. शिवसेना की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें दी ताकि कल होने वाला फ्लोर टेस्ट हर हाल में रूक जाए. सिंघवी ने कोर्ट में कहा, एक तरफ कुछ विधायकों की अयोग्यता का मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होनी है तो दूसरी ओर राज्यपाल इतनी जल्दी फ्लोर टेस्ट का आदेश दे रहे हैं. अगर ये विधायक अयोग्य हो गए तो फ्लोर टेस्ट का क्या मतलब रह जाएगा.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अगर अयोग्यता को 11 जुलाई तक के लिए टाला गया है तो फ्लोर टेस्ट को भी टाला जाए.
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Tags: BJP, Congress, Eknath Shinde, Maharashtra, NCP, ShivsenaFIRST PUBLISHED : June 29, 2022, 18:21 IST