विधवा की दोबारा शादी से क्‍या कटेगा अनुकंपा नौकरी का हक हाईकोर्ट का साफ फैसला

केरल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि विधवा की दोबारा शादी उसके कंपनसेटरी अपॉइंटमेंट के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती. 51 वर्षीय मिनी आर.के. को पति की मौत के बाद Rule 51B के तहत नौकरी मिलनी चाहिए थी, जिसे स्कूल प्रबंधन ने दोबारा शादी का हवाला देकर ठुकरा दिया था. कोर्ट ने प्रबंधन की सभी आपत्तियां खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह अधिकार सांविधिक है और बाद की परिस्थितियां इसे नहीं छीन सकतीं.

विधवा की दोबारा शादी से क्‍या कटेगा अनुकंपा नौकरी का हक हाईकोर्ट का साफ फैसला