केरल: राज्यपाल के निर्देश पर मचा बवाल मंत्री ने बताया सरकार के कामकाज में दखल
केरल: राज्यपाल के निर्देश पर मचा बवाल मंत्री ने बताया सरकार के कामकाज में दखल
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सोमवार तक इस्तीफा देने के निर्देश के बाद बवाल मच गया है. केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने राज्यपाल के निर्देश को सरकार के कामकाज में अनुचित दखल करार दिया है.
हाइलाइट्सकेरल की मंत्री ने कहा- क्या देश के किसी राज्यपाल ने ऐसा कदम उठाया है? मंत्री ने कहा कि ये सरकारी गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का प्रयास है. केरल के राज्यपाल ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सोमवार तक इस्तीफा देने का निर्देश दिया.
तिरुवनंतपुरम. केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सोमवार तक इस्तीफा देने के निर्देश के बाद बवाल मच गया है. केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने राज्यपाल के निर्देश को सरकार के कामकाज में अनुचित दखल करार देते हुए कहा कि वे इस कदम की निंदा करती हैं. मंत्री ने कहा कि क्या देश के किसी राज्यपाल ने ऐसा कदम उठाया है? यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. इसे सरकारी गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है. हमारे विश्वविद्यालय असाधारण उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं.
गौरतलब है कि केरल राजभवन के पीआरओ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सोमवार सुबह तक इस्तीफा देने का निर्देश दिया है. केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 24 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे तक अपना इस्तीफा देने का निर्देश देते हुए एक पत्र जारी किया गया है. पत्र को संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रारों को भी ईमेल किया गया है.
इन 9 विश्वविद्यालयों में केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालीकट विश्वविद्यालय और थुंचथ एज़ुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (केटीयू) के कुलपति के रूप में डॉ. राजश्री एमएस की नियुक्ति रद्द कर दी थी.
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुताबिक खोज समिति को वीसी के पद के लिए कम से कम तीन योग्य व्यक्तियों के एक पैनल की सिफारिश करनी चाहिए थी. लेकिन राजश्री के मामले में केवल उनके नाम की ही सिफारिश की गई थी. केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ के नवंबर में राज्यपाल के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही राज्यपाल का ये निर्देश सामने आया है.
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Tags: Kerala, UniversityFIRST PUBLISHED : October 24, 2022, 06:45 IST