केरल: 66 वर्षीय बुजुर्ग ने किया नाबालिग लड़की का यौन शोषण कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा

केरल की एक अदालत ने 66 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग लड़की के यौन शोषण के जुर्म में चार वर्ष की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने आरोपी मोइदीनकुट्टी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा सात के तहत दोषी ॉ ठहराया.

केरल: 66 वर्षीय बुजुर्ग ने किया नाबालिग लड़की का यौन शोषण कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा
हाइलाइट्सआरोपी ने 2018 में नाबालिक का यौनशोषण किया था. अदालत ने आरोपी पर पॉक्सो के धरा सात के तहत चार साल की सजा और 50,000 का जुरमाना लगाया है. पालक्काड. केरल की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के दोषी 66 वर्षीय व्यक्ति को चार साल कैद की सजा सुनाई है. पट्टांबी त्वरित विशेष अदालत के न्यायाधीश सतीश कुमार ने दोषी मोइदीनकुट्टी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह मामला केरल के पलक्कड़ जिले के एक गांव का है. लड़की मोइदीनकुट्टी की दुकान पर कुछ सामान खरीदने गयी थी, उसी दौरान उसने नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया. विशेष लोक अभियोजक निशा विजयकुमार ने इस मामले में अदालत द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि मोइदीनकुट्टी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा सात के तहत दोषी ठहराया गया. पोक्सो अधिनियम की धारा सात के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को न्यूनतम तीन साल और अधिकतम पांच साल जेल की सजा का प्रावधान है. विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक यह घटना 2018 की है. अदालत ने इस मामले में 13 लोगों की गवाही और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर मोइदीनकुट्टी को दोषी करार दिया. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Kerala, POCSO court punishmentFIRST PUBLISHED : August 03, 2022, 14:56 IST