भारत में विदेशी पक्षी और जानवर सुरक्षित रहें सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय की एडवायजरी को रखा बरकरार
भारत में विदेशी पक्षी और जानवर सुरक्षित रहें सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय की एडवायजरी को रखा बरकरार
भारत में पक्षियों और जानवरों की विदेशी जीवित प्रजातियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जारी जून 2020 की सलाह को बरकरार रखा है.
हाइलाइट्सविदेशी पक्षी और जानवरों की प्रजाति की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय की एडवायजरी को रखा बरकरार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी की थी एडवायजरी
नई दिल्ली. भारत में पक्षियों और जानवरों की विदेशी जीवित प्रजातियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जारी जून 2020 की सलाह को बरकरार रखा है. इसको लेकर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में इसकी वैधता और मान्यता को चुनौती दी गई थी.
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Tags: Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 19, 2022, 17:52 IST