कैमरे की रजामंदी को नुमाइश का हक न समझें! मर्जी से खिंचवाई PHOTO शेयर की तो होगी FIR सरकार ने बदला नियम
कैमरे की रजामंदी को नुमाइश का हक न समझें! मर्जी से खिंचवाई PHOTO शेयर की तो होगी FIR सरकार ने बदला नियम
Karnataka Police Revenge Porn Law: कर्नाटक पुलिस ने सेक्स्टॉर्शन, ब्लैकमेलिंग और रिवेंज पोर्नोग्राफी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी थानों में तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है. डीजीपी एम ए सलीम द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फोटो खींचने और उसे दूसरों से साझा करने की सहमति में बड़ा कानूनी अंतर है. मर्जी के बिना अंतरंग तस्वीरें वायरल करना निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसके तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 77 और आईटी एक्ट की जेंडर-न्यूट्रल धाराओं में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है.