जामनगर में चिड़ियाघर बनने का रास्ता साफ SC ने खारिज की इसके खिलाफ दायर याचिका

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि ग्रीन जूलोजिकल रेस्क्य एंड रिहेबिलेशन सेंटर एक चिड़ियाघर और पंजीकृत संरक्षण केंद्र है. उसे विदेश से जानवारों को लाकर यहां रखने की अनुमति देने में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किसी तरह की कोई कानूनी गलती नहीं की है.

जामनगर में चिड़ियाघर बनने का रास्ता साफ SC ने खारिज की इसके खिलाफ दायर याचिका
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर के ‘ग्रीन जूलोजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलेशन सेंटर’ के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका अधिवक्ता कन्हैया कुमार ने दाखिल की थी. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि ग्रीन जूलोजिकल रेस्क्य एंड रिहेबिलेशन सेंटर एक चिड़ियाघर और पंजीकृत संरक्षण केंद्र है. उसे विदेश से जानवारों को लाकर यहां रखने की अनुमति देने में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किसी तरह की कोई कानूनी गलती नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, ऐसा नहीं लगता कि याचिकाकर्ता ने यह जनहित याचिका दाखिल करने से पहले पर्याप्त रिसर्च की है. याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह खुद भी इस फील्ड के विशेषज्ञ नहीं है और उन्होंने सिर्फ न्यूज रिपोर्ट के आधार पर याचिका दाखिल कर दी. न्यूज रिपोर्ट भी किसी विशेषज्ञ ने तैयार नहीं की है. सभी तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें किसी तरह का गैर.कानूनी काम हुआ है. इस याचिका को खारिज किया जाता है. इस मामले में अदालत को दखल देने का कोई आधार नहीं है. याचिका में कहा गया था कि ग्रीन जूलोजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलेशन सेंटर एक निजी संस्थान है और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उसे विदेश और स्वदेश से जानवारों को लाने की अनुमति दे दी. वह जामनगर में निजी चिड़ियाघर खोलना चाहते हैं. ग्रीन जूलोजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलेशन सेंटर ने इस याचिका के विरोध में दाखिल हलफनामे में कहा था कि याचिकाकर्ता ने सुनी.सुनाई बातों को आधार बनाकर यह याचिका दाखिल की है. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने तमाम तथ्यों पर विचार करने के बाद ही उन्हें अनुमति दी थी. यहां तमाम जानवरों के इलाज के लिए विस्तृत इंतजाम किया गया है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Gujarat, Gujarat news, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 19, 2022, 13:30 IST