मुश्किल में फंसे धर्मेंद्र पटियाला हाउस कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में भेजा समन

Delhi Patiyala Court Summons Actor Dharmendra: धोखाधड़ी मामले में दिग्गज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के साथ दो अन्य के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई अगले साल यानी साल 2025 में 20 फरवरी को तय की गई है.

मुश्किल में फंसे धर्मेंद्र पटियाला हाउस कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में भेजा समन
नई दिल्ली. बॉलीवुड के ही-मैन हाल ही में 89 साल के हुए हैं. बर्थडे के ठीक दो दिनों के बाद कानूनी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे. धर्मेंद्र अपनी रेस्टोरेंट फ्रैंचाइजी ‘गरम धरम ढाबा’ को लेकर मुश्किलों में फंस गए हैं. फ्रैंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में दिग्गज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के साथ दो अन्य के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई अगले साल यानी साल 2025 में 20 फरवरी को तय की गई है. इस दिन धर्मेंद्र को कोर्ट की कार्रवाई में हाजिर होना होगा. न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल द्वारा जारी समन, दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार द्वारा दायर की गई शिकायत पर आधारित है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रैंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई. एएनआई के एक पोस्ट के मुताबिक, 5 दिसंबर को पारित समन आदेश में न्यायाधीश ने कहा, ‘रिकॉर्ड पर मौजूद एविडेंस से हिंट मिली है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया है.’ Delhi Court issued summons to Bollywood actor Dharmendra and two others in a cheating case related to Garam Dharam Dhaba. Summon is issued on a complaint filed by a Delhi businessman who alleged cheating by luring him to invest in the franchise of Garam Dharam Dhaba. — ANI (@ANI) December 10, 2024

अदालत ने आदेश दिया है कि सबूतों के आधार पर, धर्मेंद्र और बाकी दो लोगों को धारा 420, 120बी के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए कोर्ट कार्रवाई करेगा. धोखाधड़ी मामले में आगे की सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को की जाएगी. एक्टर धर्मेंद्र और उनके अलावा दो दूसरे लोगों को इस मामले में सुनवाई के लिए दी गई तारीख को पेश होना होगा. आपको बता दें कि इसके पहले 9 अक्टूबर 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी.