पत्राचाल स्कैमः संजय राउत को ED ने भेजा नोटिस 18 नवंबर को पेश होने को कहा
पत्राचाल स्कैमः संजय राउत को ED ने भेजा नोटिस 18 नवंबर को पेश होने को कहा
पत्राचाल घोटाला मामले में एक बार फिर शिवसेना नेता (उद्धव गुट) संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत को नोटिस भेजकर 18 नवंबर को पेश होने को कहा है.
हाइलाइट्सपत्राचाल स्कैम मामले में ईडी ने संजय राउत को पेश होने के लिए नोटिस भेजा है.बीते 9 अक्टूबर को संजय राउत ऑर्थर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे.उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत तीन महीने से अधिक समय तक जेल में रहे.
मुंबई. हाल ही में जेल से बाहर निकले शिवसेना (उद्धव गुट) नेता संजय राउत की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. इसी कड़ी में पत्राचाल घोटाला मामले में ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए संजय राउत को नोटिस भेजा है. नोटिस में ईडी ने 18 नवंबर को पूछताछ के लिए राउत को हाजिर होने को कहा है. बता दें कि संजय राउत को इस मामले में मिली जमानत की शर्तों में यह भी शामिल है कि जब भी एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाए, उन्हें हाजिर होना होगा.
बीते 9 अक्टूबर को मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी को बुधवार को ‘अवैध’ और ‘निशाना बनाने’ की कार्रवाई करार दिया तथा उनकी जमानत मंजूर कर ली थी. कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि मामले के मुख्य आरोपी एवं रियल एस्टेट फर्म एचडीआईएल के राकेश और सारंग वधावन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कभी गिरफ्तार क्यों नहीं किया.
संजय राउत करीब तीन महीने से जेल में थे. ईडी ने राज्यसभा सांसद संजय राउत को एक अगस्त को उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास के संबंध में वित्तीय अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था. वहीं, जमानत मिलने के बाद राउत के जेल से बाहर आने की जानकारी पर उनके समर्थक आर्थर रोड जेल के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे. राउत के जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था और उनके समर्थन में नारे लगाए थे. इस दौरान समर्थकों ने जेल के करीब पटाखे भी चलाए थे.
बम्बई उच्च न्यायालय ने कथित धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को एक विशेष अदालत से मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा था कि वह इस तरह का आदेश दोनों पक्षों को सुने बिना नहीं पारित कर सकती. इसके साथ ही इसने मामले की सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया. एक विशेष अदालत ने राउत और सह-आरोपी प्रवीण राउत की जमानत दिन में मंजूर कर ली थी और शुक्रवार तक इस जमानत आदेश पर रोक का प्रवर्तन निदेशालय का अनुरोध ठुकरा दिया था. (इनपुट भाषा से)
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Tags: Maharashtra, Sanjay rautFIRST PUBLISHED : November 16, 2022, 21:06 IST