महाराष्ट्र में इधर फ्लोर टेस्ट उधर उद्धव ठाकरे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के इस फैसले को दी चुनौती
महाराष्ट्र में इधर फ्लोर टेस्ट उधर उद्धव ठाकरे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के इस फैसले को दी चुनौती
Maharashtra crisis: महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार की अग्निपरीक्षा के बीच उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके नए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने शिंदे गुट के चीफ व्हिप को शिवसेना पार्टी का व्हिप नियुक्त करने को मंजूरी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख दी है.
मुंबईः महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे-बीजेपी सरकार के फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उद्धव खेमे की तरफ से नए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने शिंदे गुट के चीफ व्हिप को शिवसेना पार्टी का व्हिप नियुक्त करने को मंजूरी दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई न करके मामले पर 11 जुलाई की तारीख दे दी है. इधर, शिंदे सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है. उनकी सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े.
भाजपा के विधायक राहुल नार्वेकर को शिंदे गुट की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में उतारा गया था, जिन्होंने 164 मतों के साथ रविवार को जीत हासिल कर ली. इसके कुछ ही घंटे बाद उन्होंने उद्धव गुट की तरफ से शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु को हटा दिया और शिंदे खेमे की तरफ से लाए गए भरत गोगावले को शिवसेना का चीफ व्हिप नियुक्त कर दिया. उन्होंने उद्धव गुट की तरफ से विधायक दल का नेता बनाए गए अजय चौधरी की नियुक्ति भी खारिज कर दी और एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता पद पर बहाल कर दिया था.
चीफ व्हिप की नियुक्ति पर स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. लाइव लॉ के मुताबिक, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की वैकेशन बेंच के सामने सोमवार को ये मामला उठाया. सिंघवी ने कहा कि शिंदे गुट की तरफ से नियुक्त व्हिप को मान्यता देने का स्पीकर को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे अब भी शिवसेना की आधिकारिक पार्टी के अध्यक्ष हैं. सिंघवी ने ये भी कहा कि पिछले हफ्ते शिंदे ग्रुप ने सुनील प्रभु को शिवसेना का आधिकारिक मुख्य सचेतक बनाए जाने को कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था. अब स्पीकर ने नए व्हिप को मान्यता दे दी है, जो कोर्ट द्वारा कायम की गई यथास्थिति का उल्लंघन है.
सुनवाई के बाद बेंच ने इस मामले को भी 11 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया. महाराष्ट्र की उथलपुथल को लेकर दाखिल दो याचिकाओं पर भी उसी दिन सुनवाई होनी है. इसमें एक याचिका में एकनाथ शिंदे और 15 बागी विधायकों ने तत्कालीन डिप्टी स्पीकर द्वारा अयोग्यता की कार्रवाई को चुनौती दी गई है. दूसरी याचिका सुनील प्रभु ने फ्लोर टेस्ट कराने के राज्यपाल के आदेश के खिलाफ दायर की है.
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Tags: Eknath Shinde, Shiv sena, Supreme court of india, Uddhav thackerayFIRST PUBLISHED : July 04, 2022, 11:58 IST