नए नियम से बढ़ सकती हैं केंद्रीय कर्मचारियों की मुश्किलें! एक साथ दो जुर्माने की कार्रवाई पर क्‍या बोली सरकार

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाते हैं तो यह खबर आपके काफी काम की है. कार्मिक विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों पर जुर्माने और सजा की कार्रवाई को लेकर स्‍पष्‍टीकरण जारी किया है. इसमें बताया है कि कैसे किसी कर्मचारी पर एकसाथ दो या उससे अधिक सजाएं चलेंगी और कौन सी पहले लागू होगी.

नए नियम से बढ़ सकती हैं केंद्रीय कर्मचारियों की मुश्किलें! एक साथ दो जुर्माने की कार्रवाई पर क्‍या बोली सरकार
हाइलाइट्सयह नियम 7वें वेतन आयोग के अधीन आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा. क्‍या पहले दी गई सजा ही चलेगी या दूसरी सजा उसके ऊपर प्रभावी हो जाएगी.इससे पहले सरकार ने सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 में भी बदलाव किया है. नई दिल्‍ली. बोनस और डीए की खुशखबरी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है. कार्मिक मंत्रालय के अधीन आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एकसाथ दो या उससे ज्‍यादा जुर्माने की कार्रवाई को लेकर स्‍पष्‍टीकरण जारी किया है. यह नियम 7वें वेतन आयोग के अधीन आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा. DoPT ने 28 अक्‍तूबर को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा है कि जुर्माने की पहली कार्रवाई के दौरान ही दूसरी कार्रवाई को भी लागू किया जा सकता है. विभाग ने कहा है कि सजा सुनाने वाले प्राधिकरणों को अपने आदेश में यह स्‍पष्‍ट रूप से लिखना चाहिए कि किसी कर्मचारी पर एक साथ दो जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है और दोनों ही सजाएं एकसाथ चलेंगी. इसमें यह बताना होगा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी या फिर एक खत्‍म हो जाने के बाद दूसरी लागू होगी. इसके अलावा क्‍या पहले दी गई सजा ही चलेगी या दूसरी सजा उसके ऊपर प्रभावी हो जाएगी. ये भी पढ़ें -राहत! TDS फाइल करने की बढ़ गई डेट, अब 30 नवंबर तक दे सकते हैं ब्यौरा कैसे लागू होंगी दो सजाएं कार्मिक विभाग ने कहा है कि अगर प्राधिकरण अपने आदेश में इसका स्‍पष्‍ट उल्‍लेख नहीं करता है तो दोनों ही सजाएं एकसाथ लागू होंगी और साथ-साथ चलेंगी. इतना ही नहीं अगर बाद में दिया गया आदेश बड़े जुर्माने वाला है तो उसे पहले वाले आदेश के ऊपर भी तत्‍काल लागू किया जाएगा और उसकी मियाद खत्‍म होने के बाद यदि पहले वाले आदेश की अवधि बाकी है तो उसे भी पूरा किया जाएगा. DoPT ने 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए कई नियमो में बदलाव     किया है. …तो नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी इससे पहले सरकार ने सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 में भी बदलाव किया है. इसके तहत अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान गंभीर अपराध या लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो उसकी पेंशन अथवा ग्रेच्‍युटी या फिर दोनों ही पर रोक लगाई जा सकती है. इस कार्रवाई का अधिकार रखने वाले प्राधिकरण को रिटायर्ड कर्मचारी के पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार होगा. यात्रा भत्‍ते के नियम में राहत केंद्रीय कर्मचारियों के यात्रा भत्‍ते से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है. इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को सीसीएस (लीव ट्रैवल कंसेसन) नियम 1988 के तहत उत्‍तर-पूर्वी क्षेत्र, जम्‍मू-कश्‍मीर, लद्दाख या अंडमान निकोबार की हवाई यात्रा को लेकर छूट दी जा रही है. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी 25 सितंबर, 2024 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: 7th pay commission, Business news in hindi, Central government, Central Government employeesFIRST PUBLISHED : October 31, 2022, 08:51 IST