यूपी के अफसरों ने गरीबों संग कर दिया ऐसा फर्जीवाड़ा जान आप भौचक्के रह जाएंगे
यूपी के अफसरों ने गरीबों संग कर दिया ऐसा फर्जीवाड़ा जान आप भौचक्के रह जाएंगे
Hardoi News : डीएम ने मामला अपने न्यायालय में तलब कर लिया. इस पर कृषि आवंटन पाए मनोज कुमार, अरुण, बनवारी लाल आदि ने आपत्ति दाखिल कर खुद को पात्र और प्रस्ताव सही भी बताया था.
हरदोई : हरदोई सदर तहसील क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर जिम्मेदारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का बिल्कुल भी भय नहीं है.. शायद तभी तहसील क्षेत्र के फरीदापुर गांव में वर्ष 2023 में 71 लोगों को हुए कृषि भूमि के आवंटन की जांच में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. इसमें अपात्र काश्तकारों को कृषि आवंटन मिल गया, जबकि 14 परिवार भूमिहीन ही रहे. मामले का खुलासा होने के बाद एडीएम ने बताया कि तत्कालीन एसडीएम व तहसीलदार सहित पांच पर कार्रवाई की संस्तुति की गई है.
हरदोई जिले में भूमि प्रबंध समिति से लेकर राजस्व विभाग के खेल अजीबोगरीब हैं. यहां पर तहसील सदर क्षेत्र के फरीदापुर गांव में भूमिहीन परिवार भूमिहीन ही रहे और काश्तकारों को सरकारी भूमि का कृषि आवंटन कर दिया गया. 14 भूमिहीन परिवार अभी भी सरकारी भूमि का पट्टा पाने के लिए लाइन में हैं, जबकि 71 काश्तकारों को 150 बीघा से अधिक सरकारी भूमि के पट्टा दे दिए गए.
खाली पड़ी सरकारी भूमि पर सभी नजरें लगी रहती हैं. भूमि चाहे शहर की हो या फिर गांव की. तहसील सदर के फरीदापुर गांव में भूमि प्रबंध समिति ने नौ दिसंबर 2022 को गांव के 71 लोगों को भूमिहीन बताते हुए कृषि आवंटन के लिए नौ दिसंबर 2022 को प्रस्ताव कर दिया था. भूमि प्रबंध समिति में शामिल लेखपाल ने इस पर अपनी मुहर लगाई और प्रस्ताव तहसील सदर में भेज दिया. जांच-पड़ताल की औपचारिकता पूरी करते हुए 30 मई 2023 को एसडीएम ने स्वीकृति दे दी.
प्रस्ताव में शामिल 71 काश्तकारों को कृषि आवंटन पट्टा मिल गया, जबकि गांव के 14 भूमिहीन परिवार भूमिहीन ही रहे. 71 लोगों को किए गए पट्टा की पत्रावली को डीएम एमपी सिंह ने संज्ञान लिया. एडीएम प्रियंका सिंह से जांच कराई तो कृषि आवंटन पाए अधिकतर लोग अपात्र मिले. हालांकि डीएम ने मामला अपने न्यायालय में तलब कर लिया. इस पर कृषि आवंटन पाए मनोज कुमार, अरुण, बनवारी लाल आदि ने आपत्ति दाखिल कर खुद को पात्र और प्रस्ताव सही भी बताया था. डीएम ने प्रस्ताव और जांच रिपोर्ट के परीक्षण के बाद एसडीएम की ओर से 30 मई 2023 को दी गई स्वीकृति और प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.
भूमिहीनों को पट्टा न देकर भूमि प्रबंध समिति और तहसील के अधिकारियों ने उप्र राजस्व संहिता, 2006 की धारा-126 का उल्लंघन किया है. संहिता की धारा-128 का पालन कराते हुए भूमि प्रबंध समिति के नौ दिसंबर 2022 के प्रस्ताव और एसडीएम की 30 मई 2023 को दी गई स्वीकृति को खारिज कर दिया गया है. मामले में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह द्वारा तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार सहित पांच लोगों पर कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है.
तहसील सदर के फरीदापुर में 71 अपात्रों को कृषि पट्टा आवंटन के मामले में डीएम एमपी सिंह ने तत्कालीन सदर एसडीएम स्वाति शुक्ला (वर्तमान में फर्रुखाबाद एडीएम न्यायिक), तत्कालीन तहसीलदार डॉ. प्रतीत त्रिपाठी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल पर कार्रवाई के आदेश एडीएम को दिए हैं. एडीएम प्रियंका सिंह ने बताया कि तत्कालीन एसडीएम व तहसीलदार, नायब तहसीलदार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को भेजा जाएगा जबकि, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल पर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी.
Tags: Hardoi, Hardoi DM, Hardoi NewsFIRST PUBLISHED : August 13, 2024, 16:24 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed