उत्तराखंड: कटखने बंदरों और आवारा कुत्तों से लोगों को मिलेगी निजात! हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

Nainital Highcourt News: याचिकाकर्ता ने बंदरों और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की गुहार लगाई है. वहीं, इस मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्यभर की नगरपालिकाओं, निगमों और ग्राम पंचायतों से 21 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी है.

उत्तराखंड: कटखने बंदरों और आवारा कुत्तों से लोगों को मिलेगी निजात! हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
रिपोर्ट-हिना आजमी देहरादून. आवारा कुत्तों और बंदरों के आतंक से उत्तराखंड की जनता परेशान हो रही है. प्रदेश के कई जिलों से आवारा कुत्तों और बंदरों के राहगीरों पर हमले की खबरें आती रहती हैं. बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों के लिए तो ये खतरा बन गए हैं. वहीं बंदर भी घरों में घुसकर हमला करते हैं और घर का सामान उठाकर भाग जाते हैं, लेकिन अब आम जनता को राहत मिल सकेगी क्योंकि इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital Highcourt) ने नगर पालिकाओं, निगम और ग्राम पंचायतों को आदेश दिए हैं. नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता गोपाल वर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट में बंदरों और कुत्तों के आतंक के खिलाफ नैनीताल निवासी गिरीश चंद्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि प्रदेश में कुत्तों का खौफ बढ़ गया है और कुत्ते अब तक सैकड़ों लोगों को काट चुके हैं, जबकि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है. वर्मा ने आगे कहा कि कुछ समय पहले कुत्तों का बंध्याकरण भी किया गया था, बावजूद इसके इनकी संख्या बढ़ती जा रही है. याचिकाकर्ता ने बंदरों और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की गुहार लगाई है, जिसकी सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्यभर की नगरपालिकाओं/निगम और ग्राम पंचायतों से 21 सितंबर तक आवारा कुत्तों की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें बंध्याकरण किए गए कुत्तों की संख्या की जानकारी देने को भी कहा गया है. देहरादून निवासी ओम प्रकाश ने कहा कि सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान कुत्तों का खौफ बना रहता है. अगर उन्होंने काट लिया तो रेबीज हो जाता है. ऐसा ही बंदरों का हाल है, जो घर में घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं. कई बार बंदर बच्चों और महिलाओं पर हमला भी कर देते हैं. इनसे निजात मिलना अब जरूरी हो चला है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Dehradun Latest News, High courtFIRST PUBLISHED : July 18, 2022, 11:48 IST