NEET JEE तैयारी के हब कोटा में नया नियमअब कोचिंग संस्थानों को करना है ये काम
NEET JEE तैयारी के हब कोटा में नया नियमअब कोचिंग संस्थानों को करना है ये काम
NEET JEE Coaching Hub Kota New Guidelines: नीट और जेईई परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग हब कोटा में नया नियम लागू किया गया है. अगर इस नियम को जो भी कोचिंग संस्थान/छात्रावास/पीजी नहीं मानते हैं, तो उनका शटर डाउन कर दिया जाएगा.
Coaching New Guidelines in Kota: नीट और जेईई परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा के जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने एक अहम घोषणा की है. इस घोषणा के तहत अब कोचिंग संस्थानों को प्रवेश के समय सभी विद्यार्थियों को एक विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. यह नियम 15 जुलाई के बाद प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों पर लागू किया जा रहा है. इसके लिए एक दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है. साथ जो भी कोचिंग संस्थान, छात्रावास या पीजी इस दिशा-निर्देश को पालन नहीं करते हैं, तो उस संस्थान/छात्रावास/पीजी को सील कर दिया जाएगा.
यह विशिष्ट पहचान पत्र अल्फा-न्यूमेरिक होगा, जो कोचिंग विद्यार्थी को एक विशेष पहचान प्रदान करेगा. गोस्वामी ने कहा कि कोचिंग कक्षाओं में प्रतिदिन उपस्थिति की व्यवस्था अनिवार्य की जाए तथा यदि कोई बच्चा लगातार तीन दिन तक कक्षा से अनुपस्थित रहता है, तो संस्थान को इसका कारण पता लगाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का संदेह होने पर जिला प्रशासन एवं पुलिस को सूचना देनी चाहिए, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सके.
उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों की एक समर्पित टीम समय-समय पर छात्रावासों एवं पीजी में जाकर विद्यार्थियों से बातचीत करे. कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों से जाकर मिले तथा उनकी समस्याओं के बारे में जाने. साथ ही उन्होंने कहा कि घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अपनेपन का एहसास कराने के लिए व्यक्तिगत स्पर्श भी जरूरी है. उन्होंने कोचिंग संस्थानों के टॉप मैनेजमेंट से भी अपील की है कि वे विद्यार्थियों से उनके रहने के माहौल में ही मिलें.
अध्यापकों और अभिभावकों के लिए आचार संहिता बनाने के साथ ही अभिभावकों की काउंसलिंग भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को अन्य कैरियर ओरिएंटेड कोर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि नीट-जेईई पास न कर पाने पर निराश होने के बजाय विद्यार्थियों को सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अलावा भी जीवन में आगे बढ़ने के कई अन्य विकल्प हैं.
उन्होंने सभी हितधारकों को प्रत्येक पीजी और छात्रावास में एंटी-हैंगिंग डिवाइस, सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी आदि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतों के लिए ड्रॉप बॉक्स रखने, पुलिस हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम के नंबर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कोचिंग संस्थानों से कहा कि वे पीजी में रहने वाले विद्यार्थियों से पीजी का पता और संचालक का फोन नंबर आदि की जानकारी एकत्र कर जिला प्रशासन को दें.
डॉ. गोस्वामी ने कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मानसिक संबल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए प्रयासों और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उठाए गए कदमों के संबंध में अगले दो दिनों में रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले छात्रावासों, पीजी और मकान मालिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई संस्थान, छात्रावास या पीजी नियमों का पालन नहीं करता है तो उस संस्थान/छात्रावास/पीजी को सील कर दिया जाएगा.
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Tags: JEE Exam, Jee main, NEET, Neet examFIRST PUBLISHED : July 6, 2024, 16:18 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed