गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवाड़ को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंपा

Teesta Setalvad in Ahmedabad crime branch:सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को आज गुजरात एटीएस ने पूछताछ के लिए गुजरात क्राइम ब्रांच को सौंप दिया. जालसाजी, आपराधिक साजिश और उनके साथ मारपीट किए जाने का झूठा आरोप लगाकर कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने के एक नए मामले में तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई में हिरासत में लिया गया था जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.

गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवाड़ को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंपा
अहमदाबाद. सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को जालसाजी, आपराधिक साजिश और उनके साथ मारपीट किए जाने का झूठा आरोप लगाकर कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने के एक नए मामले में मुंबई में हिरासत में लिए जाने के एक दिन बाद गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने रविवार तड़के उन्हें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दिया. अपराध शाखा के इंस्पेक्टर डी बी बराड की शिकायत के आधार पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में सीतलवाड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उन्हें शनिवार दोपहर मुंबई के जुहू इलाके स्थित आवास से हिरासत में ले लिया गया था. मुंबई से गुजराया लाईं गईं अपराध शाखा के एक सूत्र ने कहा, यहां लाए जाने के बाद सीतलवाड़ को रविवार तड़के शहर की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया. उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. शनिवार को हिरासत में लिए जाने के बाद स्थानीय पुलिस को सीतलवाड़ की हिरासत के बारे में सूचित करने के लिए उन्हें मुंबई के सांताक्रूज पुलिस थाने ले जाया गया था. वहां से गुजरात पुलिस का दस्ता उन्हें सड़क मार्ग से अहमदाबाद ले आया. सीतलवाड़ के खिलाफ यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को 2002 के गोधरा दंगा कांड में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद हुई है. झूठे सबूत गढ़कर कानून का दुरुपयोग करने का आरोप गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस की सचिव सीतलवाड़ पर झूठे तथ्यों और दस्तावेजों को गढ़ने, गवाहों को प्रभावित करने और 2002 के गुजरात दंगों के मामलों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी के समक्ष की गई विभिन्न प्रस्तुतियों और न्यायमूर्ति नानावती-शाह जांच आयोग के समक्ष अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों के आधार पर लोगों को फंसाने के लिए झूठे सबूत गढ़कर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का भी आरोप है. उच्चतम न्यायालय में मोदी और अन्य के खिलाफ दायर याचिका में सीतलवाड़ और उनका एनजीओ जकिया जाफरी के साथ सह-याचिकाकर्ता थे. हालांकि, शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी और मोदी व अन्य को दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा. जाफरी के पति और कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी दंगों के दौरान मारे गए थे. सीतलवाड़ ने जान को खतरा बताया दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सीतलवाड़ को शनिवार को हिरासत में लिया गया था, जिसमें उन पर और दो पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों-आर बी श्रीकुमार और संजीव भट्ट पर जालसाजी, आपराधिक साजिश, मारपीट के झूठे आरोप लगाकर कानूनी कार्यवाही को बाधित करने सहित अन्य आरोप लगाए गए थे. पूर्व डीजीपी श्रीकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि भट्ट हिरासत में मौत के मामले में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद फिलहाल जेल में बंद हैं. उन पर एक अन्य मामले में एक वकील को फंसाने के लिए प्रतिबंधित सामग्री के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है. हिरासत में लिए जाने के बाद सीतलवाड़ ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी जान को खतरा है. प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 468, 471, 194, 211,218, 120 (बी) के तहत दर्ज की गई है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Gujarat, Narendra modiFIRST PUBLISHED : June 27, 2022, 00:06 IST