क्या होती है अंतरिम जमानत इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं
क्या होती है अंतरिम जमानत इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट सशर्त अंतरिम जमानत दी है ताकि वो चुनाव प्रचार कर सकें. अंतरिम जमानत क्या होती है और इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं. जानें इसके बारे में
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. वह रात तक जेल से रिहा हो सकते हैं. उन्हें 01 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है. 02 जून को उन्हें फिर सेरेंडर करना होगा. क्या आप जानते हैं कि अंतरिम जमानत क्या होती है, ये सामान्य जमानत से कैसे अलग होती है.
क्या होती है अंतरिम जमानत
अंतरिम जमानत एक छोटी अवधि की जमानत होती है. कोर्ट इसे तब देता है जब रेगुलर बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई चल रही होती है. दरअसल जब कोई शख्स रेगुलर बेल या नियमित जमानत की एप्लीकेशन दायर करता है तो कोर्ट इस मामले में चार्जशीट या केस डायरी की मांग करता है जिससे आम जमानत पर फैसला लिया जा सके.
इस पूरी प्रकिया में वक्त लगता है. कोर्ट तक दस्तावेज पहुंचने की अवधि में उस शख्स को हिरासत में रहना पड़ता है. ऐसे में हिरासत में रहने वाला शख्स अंतरिम बेल की मांग कर सकता है. जिससे कि वो शख्स उस अवधि तक जब तक कि दस्तावेज कोर्ट तक नहीं पहुंचते कस्टडी में रहने से राहत पा सके.
इस तरह से अंतरिम जमानत छोटी अवधि की एक अस्थाई जमानत होती है. कोर्ट दस्तावेज मिलने के बाद आगे आम जमानत पर सुनवाई करता है. अंतरिम जमानत का प्रावधान इसलिए है कि दस्तावेजों में देरी की वजह से किसी शख्स को ज्यादा वक्त तक कस्टडी में न रहना पड़े.
क्या ये शर्त के साथ होती है
– हां, अंतरिम जमानत कई शर्तों के साथ हो सकती है. एक से ज्यादा बार बढ़ाई जा सकती है. अंतरिम जमानत की शर्तें इस हिसाब से तय की जाती हैं जिससे आरोपी इस मामले की जांच को प्रभावित न कर सके. अंतरिम जमानत देना न देना पूरी तरह से कोर्ट का फैसला होता है और कोर्ट इस पर नियमों के दायरे में रहकर फैसला लेता है.
अंतरिम जमानत के बाद क्या कर सकेंगे केजरीवाल
– अंतरिम जमानत एक जून तक के लिए दी गई है. ऐसे में केजरीवाल चुनावों के लिए प्रचार कर सकेंगे.
– वोट डाल सकेंगे.
क्या नहीं कर सकेंगे
– अंतरिम जमानत पर बाहर होने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कोई भी आधिकारिक कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं होंगी.
– मुख्यमंत्री के रूम में कामकाज नहीं कर सकेंगे.
Tags: Arvind kejriwal, Bail grantFIRST PUBLISHED : May 10, 2024, 15:15 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed