सामूहिक दुष्कर्म मामला: कोर्ट ने अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव की अग्रिम जमानत खारिज की जानें
सामूहिक दुष्कर्म मामला: कोर्ट ने अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव की अग्रिम जमानत खारिज की जानें
एक स्थानीय अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अंडमान और निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण की अग्रिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. फैसले के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों की एक टीम उस निजी रिसॉर्ट पहुंची, जहां नारायण ठहरे हुए थे और भारी सुरक्षा के बीच उन्हें पुलिस लाइन ले गए.
पोर्ट ब्लेयर: एक स्थानीय अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अंडमान और निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण की अग्रिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. फैसले के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों की एक टीम उस निजी रिसॉर्ट पहुंची, जहां नारायण ठहरे हुए थे और भारी सुरक्षा के बीच उन्हें पुलिस लाइन ले गए.
एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) मामले में नारायण से तीन बार पूछताछ कर चुकी है. एसआईटी का गठन उन आरोपों की जांच के लिए किया गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 वर्षीय एक युवती को सरकारी नौकरी का झांसा देकर मुख्य सचिव के घर ले जाया गया और फिर वहां नारायण सहित शीर्ष अधिकारियों ने उससे बलात्कार किया.
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अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने नारायण के घर पर 18 अक्टूबर को छापेमारी की कार्रवाई की थी जिसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने का अनुरोध किया था. दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उन्हें 28 अक्टूबर तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी.
इसके बाद उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस राहत की मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया. नारायण ने तर्क दिया कि पोर्ट ब्लेयर की अगली सर्किट पीठ 14 नवंबर से काम शुरू करेगी अत: तब तक उन्हें राहत दी जाए ताकि उन्हें अंडमान-निकोबार की अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत की याचिका दायर करने का मौका मिल सके.
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Tags: Calcutta high court, DELHI HIGH COURT, GangrapeFIRST PUBLISHED : November 10, 2022, 18:50 IST