जस्टिस माथिवनन ने रिटारमेंट के बाद सुनाया विस्तृत फैसला SC ने मांगी रिपोर्ट

Supreme Court News: मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी मथिवनन ने सेवानिवृत्ति के बाद विस्तृत निर्णय सुनाया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. न्यायमूर्ति टी माथिवनन मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो चुके हैं.

जस्टिस माथिवनन ने रिटारमेंट के बाद सुनाया विस्तृत फैसला SC ने मांगी रिपोर्ट
Supreme Court News: जस्टिस टी माथिवनन रिटायरमेंट के बाद एक नहीं, नौ बार बतौर जज केसों पर ‘फैसला’ कर चुके हैं. न्यायमूर्ति टी मथिवनन मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो चुके हैं. वह एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के रडार पर आ गए हैं, उन पर हालिया आरोप है कि उनकी रिटायरेंट के बाद एक फैसला अपलोड किया गया है. हालांकि न्यायाधीश द्वारा पारित इस फैसला का प्रभावी हिस्सा उनकी सेवानिवृत्ति से पहले सुनाया गया था, लेकिन विस्तृत फैसला उनकी सेवानिवृत्ति के कुछ दिनों बाद अपलोड किया गया था. वह मई 2017 में रिटायर हो चुके थे. बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी मथिवनन ने सेवानिवृत्ति के बाद विस्तृत निर्णय सुनाए जाने का सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संज्ञान लिया. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को यह सूचित किया गया कि यूं तो निर्णय का मुख्य हिस्सा उनकी रिटायरमेंट से पहले ही सुनाया जा चुका था लेकिन बाकी का पूरा विस्तृत निर्णय उनके पद से हटने के बाद ही हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया. आज कोर्ट को बताया गया कि ऐसे नौ और मामले थे,जिनमें न्यायमूर्ति मथिवनन ने ऐसा किया था. अब कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. 2017 के बाद ऐसे 9 मामले सामने आए जब… न्यायमूर्ति मथिवनन से जुड़ा यह यह पहला मामला नहीं है जब रिटायर होने के बाद न्यायमूर्ति मथिवनन के कंडक्ट की सुप्रीम कोर्ट से जांच की जा रही हो. सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक फैसले को यह देखते हुए रद्द कर दिया था कि फैसले का विस्तृत हिस्सा उनकी रिटायरमेंट के पांच महीने बाद अपलोड किया गया था. कोर्ट ने कई अन्य पॉइंट्स के साथ यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि एकल-पंक्ति आदेश (single-line order) कब सुनाया गया और विस्तृत आदेश कब अपलोड किया गया, यह बताया जाए. Tags: Madras high court, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 3, 2024, 14:36 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed