डल्लेवाल को हॉस्पिटल में करें शिफ्ट SC बोला- पंजाब की पूरी जिम्मेदारी
डल्लेवाल को हॉस्पिटल में करें शिफ्ट SC बोला- पंजाब की पूरी जिम्मेदारी
Jagjit Singh Dallewal Health News: किसान नेता विभिन्न मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं. 20 दिसंबर को उनके इस आंदोलन का 25 दिन पूरे हो गए. इस बीच, उनका हेल्थ लगातार बिगड़ रहा है.
नई दिल्ली. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल शंभू बॉर्डर पर पिछले 25 दिनों से अनशन पर हैं. वह किसानों से जुड़े मसलों पर सरकार से बातचीत करने की मांग पर अड़े हुए हैं. किसान नेता का स्वास्थ्य बिगड़ने पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कह कि डल्लेवाल (70) के हेल्थ की पूरी जिम्मेदारी पंजाब राज्य की है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल भी पूछा कि उन्हें अभी कि किसी नजदीकी या अस्थाई अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं किया गया है. पंजाब सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने इस मसले पर हलफनामा भी पेश किया. इसके जरिये पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करते वक्त उन्हें कोई दिक्कत न हो इसका ख्याल रखा जा रहा है. बता दें कि डल्लेवाल अस्पताल जाने को तैयार नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर को सुनवाई के दौरान इरोम शर्मिला का उल्लेख किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 25 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य पर संज्ञान लिया है. गुरुवार 19 दिसंबर 2024 को डल्लेवाल की हेल्थ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ ने शुक्रवार को भी इस मामले पर सुनवाई की. डल्लेवाल को तत्काल अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है. पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने डल्लेवाल की हेल्थ को लेकर कोर्ट में हलफनामा पेश किया. इसपर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आप उन्हें (डल्लेवाल) अस्थाई अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? इस पर पंजाब के एजी गुरमीत सिंह ने बताया कि वह नहीं चाहते कि किसान नेता को किसी तरह के फिजिकल ट्रॉमा का सामना करना पड़े. बता दें कि डल्लेवाल हॉस्पिटल जाने को राजी नहीं हैं. ऐसे में अनशन स्थल पर ही डॉक्टरों की एक टीम को तैनात किया गया है.
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पंजाब सरकार की पूरी जिम्मेदारी- सुप्रीम कोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में मौजूद थे. डल्लेवल के ब्लड सैंपल और ECG रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया. मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि डल्लेवाल के हेल्थ को सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी पंजाब राज्य की है. कोर्ट ने आगे कहा कि डल्लेवाल को नजदीकी अस्पताल या फिर टेम्प्रोरी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने पर संबंधित अथॉरिटी निर्णय ले. साथ ही पंजाब के मुख्य सचिव और मेडिकल सुप्रींटेंडेंट को अगली सुनवाई से पहले डल्लेवाल के हेल्थ पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है. अब इस मामले पर 2 जनवरी 2025 को अगली सुनवाई होगी.
Tags: Kisan Andolan, National News, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : December 20, 2024, 16:10 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed