क्‍या राम वोटर लिस्‍ट से कटवा सकता है बलराम का नाम जान लें नियम

Voter List Name Removal: अरविंद केजरीवाल ने वोटर लिस्‍ट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस बाबत आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिला है. वोटर लिस्‍ट से नाम कटवाने को लेकर बवाल मचा हुआ है.

क्‍या राम वोटर लिस्‍ट से कटवा सकता है बलराम का नाम जान लें नियम
नई दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्‍ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने स्‍तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बीच, सत्‍तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने विपक्षी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आप नेताओं का कहना है कि भाजपा मतदाताओं का वोटर लिस्‍ट से नाम कटवाने के लिए आवेदन दे रही है. पूर्व मुख्‍यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी ने हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्‍ट से हटाने के लिए आवेदन दिया है. इसको लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी शिकायत दी है. अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्‍होंने आयोग को 3000 पेज में इसका सबूत भी सौंपा है. अब सवाल यह उठत है कि वोटर लिस्‍ट से नाम कटवाने के क्‍या नियम हैं? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, क्‍या उस तरह से हजारों वोटर्स के नाम को वोटर लिस्‍ट से हटवाया जा सकता है? अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि अकेले शाहदरा क्षेत्र में 11000 मतदाताओं के नामों को मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन दिया गया है. राघव चड्ढा का दावा है कि नियमानुसार एक व्‍यक्ति अधिकतम 10 वोटर्स का नाम हटाने के लिए आवेदन दे सकता है. दरअसल, वोटर लिस्‍ट से नाम हटवाने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए छानबीन बहुत जरूरी होता है. केजरीवाल का दावा है कि उन्‍होंने जब नाम कटवाने के आवेदनों की पुष्टि की तो उनमें से 75 फीसद गलत निकले. दिल्‍ली विधानसभा चुनाव के महासमर के बीच यह जानना जरूरी है कि वोटर लिस्‍ट से नाम हटवाने के क्‍या नियम हैं. दिल्‍लीवालों की आएगी मौज, DDA का मेगा प्‍लान, 450 एकड़ में धरती पर ‘स्‍वर्ग’, जानकर दिल हो जाएगा खुश वोटर लिस्‍ट से मतदाता का नाम हटाना संभव दरअसल, वोटर लिस्‍ट से मतदाताओं क नाम हटाना संभव है. इसके लिए निर्धारित पक्रियाओं का पालन करना होता है. दरअसल, इलेक्‍टोरल रजिस्‍टेशन ऑफिसर (ERO) की ओर से मतदाताओं के नाम का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है. ड्राफ्ट सामने आने के बाद रिलेटेड एरिया का वोटर किसी भी नाम पर आपत्ति जताते हुए उसे वोटर लिस्‍ट से हटाने के लिए आवेदन दे सकता है. किस भी नाम पर आपत्ति जता सकता है. बता दें कि यह लिस्‍ट सभी राजनीतिक दलों को भेजी जाती है. महत्‍वपूर्ण है फॉर्म-7 राघव चड्ढा के मुताबिक, नियम यह है कि एक शख्स 10 वोट काटने से ज्यादा का आवेदन नहीं दे सकता, लेकिन यहां तो एक ही आदमी 600-700 वोट काटने का आवेदन पत्र दे रहा है. दरअसल, वोटर लिस्‍ट से किसी मतदाता का नाम हटाने में फॉर्म-7 की भूमिका भी काफी अहम है. यदि कोई ERO या बूथ लेवल ऑफिसर को यह बताना चाहता है कि किसी मतदाता का नाम किसी भी वजह के कारण उस चुनाव क्षेत्र की सूची में नहीं होनी चाहिए तो उन्‍हें फॉर्म-7 के जरिये पहले आपत्ति दर्ज करानी होगी. वोटर लिस्‍ट से नाम कटवाने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं. वोटर की मौत या एड्रेस चेंज जैसी वजहें हो सकती हैं. Tags: Arvind kejriwal, Election Commission of India, National News, Voter ListFIRST PUBLISHED : December 11, 2024, 19:37 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed