नई दिल्ली/श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के बारामूला से लोकसभा चुनाव जीतने वाले इंजीनियर रशीद अब संसद सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले पाएंगे क्योंकि मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी. उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के मद्देनजर 13 जून को अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज चंद्र जीत सिंह ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा था और कोर्ट ने अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की थी, जिसका फैसला अब सुनाया गया है.
एनआईए ने साल 2019 में आतंकी फंडिंग मामले में रशीद को गिरफ्तार किया था. जब से ही वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को दो लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है. पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन तीसरे स्थान पर रहे. अब्दुल्ला ने हार स्वीकार करते हुए रशीद को जीत की बधाई दी थी.
Tags: Jammu kashmir, NIA Court, Patiala House Court, Tihar jailFIRST PUBLISHED : June 18, 2024, 18:08 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed