चीनी स्मार्टफोन कंपनी VIVO धनशोधन में शामिल है दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा दावा

न्यायालय ने वीवो की एक याचिका पर ईडी से इस संबंध में जवाब मांगा था. इस याचिका में धन शोधन जांच के संबंध में कंपनी के विभिन्न बैंक खातों को कुर्क करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी. इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

चीनी स्मार्टफोन कंपनी VIVO धनशोधन में शामिल है दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा दावा
हाइलाइट्सएजेंसी ने न्यायालय में तर्क दिया कि कंपनी द्वारा कथित रूप से किया गया अपराध ‘धन शोधन’ का मामला है. जांच एजेंसी ने कहा, ‘‘वीवो के जब्त किए गए बैंक खाते स्पष्ट रूप से दर्शाते है कि कंपनी धन शोधन में शामिल है.’’एजेंसी ने कहा, ‘‘यह केवल आर्थिक अपराध का मामला नहीं है. इसे देश की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया. नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया है कि चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो (ViVO Company) के कुर्क बैंक खातों से पता चलता है कि कंपनी धन शोधन (मनी लांड्रिंग) में शामिल है. ईडी ने कहा कि वीवो ने धन शोधन को देश की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने के प्रयास के रूप में अंजाम दिया है. ईडी ने कहा- यह सिर्फ धन शोधन का मामला नहीं है.. एजेंसी ने न्यायालय में तर्क दिया कि कंपनी द्वारा कथित रूप से किया गया अपराध ‘धन शोधन’ का मामला है……जो एक जघन्य आर्थिक अपराध है. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के निर्देशों के अनुसरण में दायर एक हलफनामे में ईडी की तरफ से यह तर्क दिया गया है. कोर्ट ने ईडी से मांगा था जवाब न्यायालय ने वीवो की एक याचिका पर ईडी से इस संबंध में जवाब मांगा था. इस याचिका में धन शोधन जांच के संबंध में कंपनी के विभिन्न बैंक खातों को कुर्क करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी. इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी. जांच एजेंसी ने कहा, ‘‘वीवो के जब्त किए गए बैंक खाते स्पष्ट रूप से दर्शाते है कि कंपनी धन शोधन में शामिल है.’’ ईडी ने एक हलफनामे में कहा, ‘‘यह केवल आर्थिक अपराध का मामला नहीं है. इसे देश की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने और राष्ट्र की अखंडता तथा संप्रभुता को भी खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में अंजाम दिया गया है.’’ जांच एजेंसी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत बैंक खातों की तलाशी और जब्ती या कुर्क करने से पहले कोई नोटिस या सूचना देने की आवश्यकता नहीं है. गौरतलब है कि ईडी ने पांच जुलाई को वीवो और उससे संबंधित कंपनियों के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी की थी. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Delhi news, Enforcement directorate, VivoFIRST PUBLISHED : July 25, 2022, 22:14 IST