केजरीवाल का निजी फैसला MCD स्कूल किताब मामले में HC बोला-दोनों नाकाम
केजरीवाल का निजी फैसला MCD स्कूल किताब मामले में HC बोला-दोनों नाकाम
Arvind Kejriwal News:दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान एमसीडी के स्कूलों में छात्रों को अभी तक पाठ्यपुस्तक और यूनिफॉर्म न मिल पाने का मामले दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बड़ी टिप्पणी की कि गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम (एमसीडी) के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबों नहीं मिलने के मुद्दे पर सोमवार को सुनवाई के दौरान एमसीडी आयुक्त को 14 मई 2024 को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी. हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल जल्द ही गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद होने वाले हैं, हाईकोर्ट ये आदेश देता है कि आयुक्त, एमसीडी को रुपये की सीमा से बाधित हुए बिना दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए.
आपको बता दें कि शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को लताड़ लगाई और कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो दर्शाता है कि उन्होंने राजनीतिक हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है. अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार की सत्ता के समायोजन में रुचि है. दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया था कि इस मामले में केजरीवाल से मंजूरी की आवश्यकता है, जिसके बाद अदालत ने यह तल्ख टिप्पणी की. केजरीवाल, 2021 की आबकारी नीति के संबंध में कथित धन शोधन के मामले में हिरासत में हैं.
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान एमसीडी के स्कूलों में छात्रों को अभी तक पाठ्यपुस्तक और यूनिफॉर्म न मिल पाने का मामले दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बड़ी टिप्पणी की.
1. एमसीडी के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कर पाने में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों ही नाकाम रहे हैं. यह छात्रों के शिक्षा पाने के संविधानिक अधिकार का हनन है.
2. गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है.
3. कोर्ट ने कहा कि अनुपलब्धता या फिर नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी का गठन न होना, इन दोनों ही वजह से बच्चों की शिक्षा में रुकावट नहीं होनी चाहिए.
4. राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित के चलते कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति लंबे समय तक जनता की पहुंच से बाहर नहीं रह सकता है.
5. मंत्री सौरभ भारद्वाज के कोर्ट में दिए गए बयान से साफ है की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सरकार के कामकाज में ठहराव आ गया है.
6. गिरफ्तार होने के बावजूद सीएम पद पर केजरीवाल के बने रहने के फैसले का मतलब ये नहीं है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो. उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें दूर रखा जाए.
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Tags: Arvind kejriwal, DELHI HIGH COURT, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : April 29, 2024, 16:15 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed