बिहार में SIR पर EC का ऐलान बिना नोटिस-आदेश नहीं कटेगा किसी मतदाता का नाम

Election Commission: बिहार में SIR प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया कि बिना नोटिस-आदेश किसी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा. आयोग ने पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों को सूची दी है.

बिहार में SIR पर EC का ऐलान बिना नोटिस-आदेश नहीं कटेगा किसी मतदाता का नाम