CM Salary: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रीमंत्रियों को कितनी सैलेरीक्‍या सुविधाएं

Maharashtra CM Salary: महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो चुका है.देवेन्‍द्र फणनवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बने. इसके अलावा कई मंत्री भी बनाए गए हैं. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक को कितनी सैलेरी और क्‍या क्‍या सुविधाएं मिलेंगी?

CM Salary: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रीमंत्रियों को कितनी सैलेरीक्‍या सुविधाएं
Maharashtra CM Salary, : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का वेतन भत्ता अधिनियम 1956 के अनुसार मिलता है. इस अधिनियम में बताया गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को वही सैलरी दी जाएगी, जो महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को मूल वेतन और महंगाई भत्ते के रूप में मिलती है. यह सैलरी समय-समय पर संशोधित की जाती है. तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को वेतन के रूप में प्रति माह 3.4 लाख रुपये मिलते हैं. Devendra Fadnavis Salary: सैलेरी के अलावा क्‍या सुविधाएं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सैलेरी के अलावा कई तरह के भत्‍ते और सुविधाएं भी मिलती है. मुख्यमंत्री को ₹10 लाख सालाना का सुम्पचुअरी अलाउंस (आधिकारिक खर्च के लिए भत्ता) मिलता है. इसके अलावा उनके सहायक के लिए हर महीने ₹25,000 रुपये मिलते हैं. अन्‍य कई तरह के भत्‍ते भी मिलते हैं. Eknath Shinde and Ajit Pawar MLA Salary: विधायक और मंत्रियों को क्‍या मिलता है? महाराष्ट्र में विधायकों को प्रति माह 2.32 लाख रुपये का वेतन मिलता है. इतनी ही सैलेरी मंत्रियों को भी मिलती है. इसके अलावा प्रत्येक मंत्री (जिसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और राज्य मंत्री शामिल हैं) अपने कार्यकाल के दौरान और उसके तुरंत बाद 15 दिनों तक बिना किराया चुकाए मुंबई के सरकारी आवास में रूकने ठहरने की सुविधा मिलती है. आवास के बदले उन्‍हें प्रति माह ₹10,000 की दर से आवास भत्ता भी मिलता है. अधिनियम में मुख्यमंत्री,अन्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को मोटर कार या वाहन और ड्राइवर भी उपलब्‍ध कराने का प्रावधान है. साथ ही प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को टेलीफोन सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए उन्‍हें ₹12,000 प्रति माह का भुगतान भी किया जाएगा. Ministers MLA Allowances: यात्रा की सुविधा अधिनियम में कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो उन्हें किसी भी समय भारत के किसी भी भाग में रेलवे के माध्यम से प्रथम श्रेणी या एयर-कंडीशन दो-स्तरीय श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी. यात्रा का लाभ मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री अकेले, अपने पति/पत्नी, अपने नाबालिग बच्चों या साथी के साथ ले सकते हैं, हालांकि इसमें एक शर्त यह भी है कि उस वित्तीय वर्ष में यात्रा की कुल दूरी 50,000 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए. Ministers PA Salary: सहायक रखने की सैलेरी महाराष्ट्र सरकार के प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को एक व्यक्तिगत सहायक रखने का अधिकार है, जिसके लिए राज्य सरकार उन्‍हें ₹25,000 प्रति माह का निश्चित वेतन देती है. यही नहीं वह अपने कार्यालय के कार्यों के लिए एक कंप्‍यूटर ऑपरेटर भी रख सकते हैं, जिसे ₹10,000 प्रति माह की सैलेरी सरकार की ओर से दी जाती है. अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि महाराष्‍ट्र सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तथा उनके परिवार के सदस्य राज्य सरकार के अस्पतालों में नि:शुल्क आवास और चिकित्सा के पात्र होंगे. Tags: Chief Minister, Current Affairs, General Knowledge, Maharashtra Government, Maharashtra News, UPSCFIRST PUBLISHED : December 6, 2024, 09:58 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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