अभिषेक सिंघवी दे रहे थे दलील सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी बातशरद पवार को झटका
अभिषेक सिंघवी दे रहे थे दलील सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी बातशरद पवार को झटका
Sharad Pawar Setback from Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ नेता और एनसीपी के शरद पवार गुट को आज एक बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीपी का अजीत पवार गुट इस विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल कर सकता है.
नई दिल्ली. एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के घड़ी चुनाव निशान को लेकर आज शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की. शरद पवार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीले रखीं. शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के ‘घड़ी’ चुनाव निशान का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई. शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजित पवार से जुड़ा धड़ा घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल करके मददाताओ के मन में भ्रम पैदा कर रहा है.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजित पवार गुट को हलफनामा दाखिल करने को कहा. कोर्ट 6 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका पिछला आदेश है, उसका पालन करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शरद पवार का फोटो का इस्तेमाल अजित पवार गुट नहीं करेगा. अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार रखी गई है. इससे महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. अजित पवार गुट को चुनाव निशान ‘घड़ी’ का इस्तेमाल करने से रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है. अजित पवार इस विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल कर सकेंगे.
Tags: Abhishek Manu Singhvi, Ajit Pawar, Sharad pawar, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : October 24, 2024, 15:55 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed