ED का दावा अरविंद केजरीवाल 2 तरह से दोषी उन्होंने 100 करोड़ मांगे और
ED का दावा अरविंद केजरीवाल 2 तरह से दोषी उन्होंने 100 करोड़ मांगे और
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट में जोरदार बहस चल रही है. इसी बीच ईडी ने ऐसी दलील दी, जिससे केजरीवाल की रिहाई मुश्किल हो सकती है.
नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर पेच फंस गया है. हाईकोर्ट ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें केजरीवाल को सशर्त जमानत दी गई थी. अब ईडी के वकील ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ ऐसी-ऐसी दलील पेश की है, जो मामले को काफी पेचीदा बना रहे हैं. ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूरे मामले में अरविंंद केजरीवाल 2 तरह से दोषी हैं. जांच एजेंसी ने इसके बारे में पूरी जानकारी भी शेयर की है.
ईडी की ओर से हाईकोर्ट में पेश एएसजी एवी राजू ने पहले तो दलील दी कि निचली अदालत ने उनकी बातों को सही से सुना ही नहीं. अदालत ने कहा कि आपके दस्तावेजों पर गौर नहीं करना चाहते क्योंकि वे बहुत ज्यादा हैं. और फिर कह दिया कि ये दस्तावेज अप्रासंगिक हैं. अगर आप इन दस्तावेजों पर गौर करते तो आपको पता चल जाता कि ECIR अगस्त में रजिस्टर हुई थी. ऐसे में जुलाई में सामग्री उपलब्ध होने का कोई सवाल ही नहीं था. हाईकोर्ट के सिंगल जज ने भी माना था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में कुछ भी गलत नहीं है.
ईडी ने बताया केजरीवाल किस तरह से दोषी
इसके बाद ईडी के वकील केजरीवाल के खिलाफ जो बातें कहीं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए झटका हैं. एएसजी एवी राजू ने कहा, दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल दो तरह से दोषी हैं. पर्सनल कैपेसिटी में, क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ रुपये मांगे और आम आदमी पार्टी प्रमुख के मुखिया के तौर पर भी वे दोषी हैं. क्योंकि इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने चुनाव में किया. पार्टी के मुखिया के रूप में उनकी जिम्मेदारी बनती है.
इतनी जल्दी क्या थी
इससे पहले हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि जब तक पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी. अदालत हर पक्ष को ध्यान से सुनना चाहती है. उसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा. उधर, केजरीवाल के वकीलों का तर्क है कि कानून तय है.ऐसी क्या जल्दी थी कि जो ED वेकेशन के दौरान भी ज़मानत पर रोक लगवाने के लिए हाईकोर्ट आ पहुंची. फिलहाल दोनों पक्षों में जोरदार बहस चल रही है.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi CM Arvind KejriwalFIRST PUBLISHED : June 21, 2024, 15:36 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed