मुलायम सिंह यादव और परिवार के खिलाफ बंद नहीं होगा आय से अधिक संपत्ति का केस सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगा सुनवाई
मुलायम सिंह यादव और परिवार के खिलाफ बंद नहीं होगा आय से अधिक संपत्ति का केस सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगा सुनवाई
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला फिलहाल जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई जनवरी में होगी, तब तय होगा कि इस केस को जारी रखा जाए या नहीं.
हाइलाइट्समुलायम सिंह यादव और परिवार का आय से अधिक संपत्ति का मामला क्या केस बंद हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट जनवरी में होगी सुनवाई कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से केस को बंद करने की थी अपील
नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जनवरी में सुनवाई करेगा. इस मामले में प्रमुख न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि माना मुलायम सिंह यादव दुनिया में नहीं रहे, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी मामला कायम है. इस मामले की सुनवाई सर्दियों की छुट्टी के बाद करेंगे. हालांकि सुनवाई के दौरान यादव परिवार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई बंद करने की मांग की.
उन्होंने कहा कि 2019 में सीबीआई हलफनामा दाखिल कर कह चुकी है कि केस की जांच वो बंद कर चुकी है. अब मामले में कुछ नहीं बचा है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामला बंद करने से इनकार किया है. इस केस की सुनवाई अब जनवरी में होगी. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि मामले की सुनवाई को बंद किया जाए या नहीं. वहीं याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने इसका विरोध किया है. उन्होंने कहा कि ये सीबीआई मैन्युअल के खिलाफ है.
आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका दरअसल अप्रैल 2019 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव को राहत देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका और इसने 7 अगस्त 2013 को प्रारंभिक जांच बंद कर दी थी.
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Tags: Disproportionate assets, Mulayam Singh Yadav, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : December 05, 2022, 19:10 IST