शरजील इमाम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत देशद्रोह और UAPA केस में मिली जमानत
शरजील इमाम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत देशद्रोह और UAPA केस में मिली जमानत
Sharjeel Imam: दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम को राजद्रोह और गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप संबंधी 2020 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में बुधवार को जमानत दी. इमाम ने सुनवाई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे जमानत देने से इनकार किया गया जबकि दोषसिद्धि की स्थिति में उसे दी जाने वाली अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि वह काट चुका है.
नई दिल्ली: जेल की सजा काट रहे शरजील इमाम को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम को देशद्रोह और यूएपीए मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है. यह मामला साल 2020 के दंगे से जुड़ा है. शरजील इमाम ने अदालत के आदेश को चुनौती दी थी. अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार किया था. इमान ने कहा था कि दोषसिद्धि की स्थिति में उसे दी जाने वाली अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि वह काट चुका है.
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने शरजील इमाम और दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा, ‘अपील स्वीकार की जाती है.’ अभियोजन के अनुसार, शरजील इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भाषण दिया, जहां उसने असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से काटने की धमकी दी थी.
शरजील इमाम ने निचली अदालत के समक्ष दावा किया था कि वह पिछले चार वर्षों से हिरासत में है और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा सात वर्ष है. आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436-ए के अनुसार किसी व्यक्ति को हिरासत से उस स्थिति में रिहा किया जा सकता है यदि उसने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि काट ली हो.
निचली अदालत ने 17 फरवरी को उसे जमानत देने से इनकार करते हुए अपने फैसले में कहा था कि ‘असाधारण परिस्थितियों’ में आरोपी की हिरासत की अवधि को बढ़ाया जा सकता है. इमाम 2020 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े कई मामलों में आरोपी है, जिसमें हिंसा की कथित बड़ी साजिश का मामला भी शामिल है। वह साजिश के एक मामले में भी न्यायिक हिरासत में है. (इनपुट भाषा से)
Tags: DELHI HIGH COURT, Sharjeel Imam BailFIRST PUBLISHED : May 29, 2024, 13:25 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed