Vivo ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा- सैलेरी नहीं दे पा रहे ईडी ने कर दिए हैं खाते सील

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वीवो कंपनी के बैंक खातों को सील कर दिया था. सील किए गए 9 बैंक खातों में करीब 250 करोड़ रुपये जमा हैं, ऐसे में कंपनी ने अब हाईकोर्ट में अपील की है कि उनके बैंक खातों को खोल दिया जाए जिससे वे अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकें.

Vivo ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा- सैलेरी नहीं दे पा रहे ईडी ने कर दिए हैं खाते सील
नई दिल्ली. चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वीवो अपने कर्मचारियों को सैलेरी नहीं दे पा रही है. मामला है मनी लॉन्‍ड्रिंग का जिसमें ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है और वीवो कंपनी के नौ बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि इन खातों में लगभग 250 करोड़ रुपये जमा हैं. जानकारी के अनुसार वीवो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपील की है कि कंपनी के करीब 9 बैंक खातों को सील कर दिया गया है. ऐसे में कंपनी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वे कर्मचारियों को समय पर सैलेरी नहीं दे पा रही है. इसका कारण है कि कंपनी के करीब 250 करोड़ रुपये इन खातों के सील होने के साथ ही उसी में रह गए हैं. ऑपरेट करने की दें इजाजत कंपनी ने हाईकोर्ट में कहा कि कर्मचारियों को सैलेरी देने के लिए उन्हें इन खातों को ऑपरेट करना होगा. ऐसे में हाईकोर्ट ईडी को आदेश देकर सील किए गए खातों को खुलावा दें जिससे सभी को सैलेरी दी जा सके और कंपनी के हर दिन के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़े. ईडी को दिया आदेश मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया कि वे बुधवार तक इस मामले में कोई फैसला लें. साथ ही ये पूछा कि क्या ईडी वीवो कंपनी के बैंक खातों को डीसील करना चाहती है. अब मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी. इस दौरान ईडी अपना जवाब भी पेश करेगी. क्या है मामला गौरतलब है कि ईडी को वीवो कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्‍ड्रिंग की शिकायत मिली थी. जिसके बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी. वीवो कंपनी पर आरोप है कि उसने कंपनी की भारतीय ब्रांच से चीन स्थित अपनी कंपनी को पांच सालों में 62 हजार करोड़ रुपये गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi newsFIRST PUBLISHED : July 08, 2022, 16:51 IST