SC ने भरी अदालत में क्यों लिया राहुल और लालू का नाम कहा- चुनाव लड़ने से
SC ने भरी अदालत में क्यों लिया राहुल और लालू का नाम कहा- चुनाव लड़ने से
Supreme Court News:सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर किसी के माता-पिता ने उसका नाम राहुल गांधी या लालू प्रसाद यादव रखा हो, तो सिर्फ इस आधार पर उसे चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दी है. इस याचिका में मांग की गई थी कि किसी बड़े प्रत्याशी से मिलते-जुलते नाम वाले प्रत्याशी को उसी सीट से चुनाव लड़ने से रोक लगाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर किसी के माता-पिता ने उसका नाम राहुल गांधी या लालू प्रसाद यादव रखा हो, तो सिर्फ इस आधार पर उसे चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता. याचिका में कहा गया था कि मिलते जुलते नाम/डुप्लीकेट उम्मीदवारों पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाए, जो जानबूझकर अन्य उम्मीदवारों की संभावनाओं को बर्बाद करने के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं.
याचिकाकर्ता ने भारत के चुनाव आयोग को मिलते-जुलते नाम वाले उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच करने और अगर उन्हें जानबूझकर विरोधियों द्वारा मैदान में उतारा गया है, तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई.
Tags: Lalu Prasad Yadav, Loksabha Election 2024, Loksabha Elections, Rahul gandhi, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 3, 2024, 13:14 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed