फोन ऑन पासपोर्ट जमा सोशल मीडिया से दूरी जानिए किन 5 शर्तों पर मिली जुबैर को जमानत
फोन ऑन पासपोर्ट जमा सोशल मीडिया से दूरी जानिए किन 5 शर्तों पर मिली जुबैर को जमानत
पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर को जमानत देने के साथ ही उनके सामने 5 शर्तें रखी हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा. इन शर्तों के मुताबिक जुबैर को हर समय फोन ऑन रखना होगा, सोशल मीडिया से दूरी बनानी होगी, देश छोड़ कर वे नहीं जा सकते और भी बहुत कुछ है जो उन्हें पालन करना होगा.
नई दिल्ली. आखिरकार ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल ही गई. लेकिन ये जमानत उन्हें कई पाबंदियो के साथ मिली है. कोर्ट ने जुबैर को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने के साथ ही 5 ऐसी शर्तें रखी हैं जो जुबैर को पूरी करनी होंगी. जुबैर अब बिना इजाजत देश छोड़ कर नहीं जा सकते और जब संबंध एसएचओ उन्हें कॉल करेंगे तो उन्हें फोन पर जवाब देना होगा. ऐसी ही कौन सी हैं पांच वो शर्तें आइये जानते हैं.
फोन नहीं कर सकते बंद
जुबैर को जांच अधिकारी को एक ऐसा नंबर देना होगा जिसे वे कभी बंद नहीं कर सकते और जांच अधिकारी उन्हें कभी भी इस नंबर पर जांच अधिकारी संपर्क कर सकते हैं. उन्हें हर समय इस नंबर पर उपलब्ध होना होगा.
सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं
जुबैर को कोर्ट से सख्त हिदायत दी गई है कि वे किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. ऐसा करने पर ये एक कानूनी जुर्म होगा और चल रहे मामले को क्षति पहुंचाना माना जाएगा.
पासपोर्ट देना होगा
वहीं कोर्ट ने आदेश दिया कि जुबैर बिना अदालत की इजाजत के देश छोड़ कर नहीं जा सकते हैं. साथ ही जेल से बाहर निकलने के तीन दिन के अंदर उन्हें अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी को जमा करवाना होगा.
सोशल मीडिया से दूरी
अदालत ने सख्त लहजे में जुबैर को आदेश दिया है कि वे किसी भी तरह का ट्वीट नहीं करेंगे न ही कोई रीट्वीट करेंगे. साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की पोस्ट वे नहीं करेंगे नहीं तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा.
जब बुलाया जाएगा पेश होना होगा
कोर्ट ने जुबैर को जमानत देते हुए कहा कि जब भी उन्हें जांच अधिकारी तलब करेंगे उन्हें पेश होना होगा और जांच में पूरा सहयोग देना होगा. इन्हीं पांच शर्तों के साथ कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें बेल दी.
गौरतलब है कि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को बहस पूरी हो गई थी. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर फैसला सुना दिया और जुबैर को जमानत दे दी.
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Tags: Delhi newsFIRST PUBLISHED : July 15, 2022, 16:43 IST