दिल्ली-NCR में आज से ग्रैप-3 लागू क्या है मतलब और क्या-क्या होंगी पाबंदियां

GRAP 3 Restrictions: दिल्‍ली एनसीआर में प्रदूषण बेकाबू होता नजर आ रहा है. लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है. आज से GRAP-3 लागू कर दिया गया है. जिसके तहत नई पाबंदियों को दिल्‍ली-एनीआर में आज से लागू कर दिया गया है.

दिल्ली-NCR में आज से ग्रैप-3 लागू क्या है मतलब और क्या-क्या होंगी पाबंदियां
GRAP 3 Restrictions: देश की राजधानी दिल्‍ली और एनसीआर में प्रदूषण अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौजूदा वक्‍त में वायु गुणवत्‍ता का स्‍तर यानी AQI 400 पार है। ऐसे में GRAP-3 को भी लागू कर दिया गया है। आज यानी शुक्रवार से ग्रेप-3 के तहत नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आज से किन नई चीजों पर दिल्‍ली-एनसीआर बैन लगाया गया है। GRAP-3 के दिशानिर्देशों के तहत आज से निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी बैन लगाया गया है। दिल्‍ली एनसीआर में GRAP-3 के तहत अब गैर-जरूरी खनन कार्यों को भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। GRAP-3 के तहत अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि बीएस-VI डीजल मानकों के अनुरूप पेट्राल-डीजल बसों को चलाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा दिल्‍ली एनसीआर में केवल इलेक्ट्रिक बसों और सीएनजी बसों को चलने की ही इजाजत दी जाएगी। GRAP-3 के तहत  शैक्षणिक संस्थान वर्चुअल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। राजधानी दिल्‍ली में आज से सभी प्राइमरी स्‍कूलों को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। Tags: Air pollution, Delhi weatherFIRST PUBLISHED : November 15, 2024, 07:00 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed