फैसले से पहले केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब क्या हो जाएंगे रिहा
फैसले से पहले केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब क्या हो जाएंगे रिहा
कथित आबकारी घोटाले में निचली अदालत से मिली जमानत को हाईकोर्ट द्वारा स्थगित करने और ईडी के आरोपों पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है.
कथित आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद कुमार केजरीवाल की जमानत के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा. इस बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है. आप के सूत्रों के मुताबिक ईडी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब में कहा है कि गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का एजेंसी के पास एक भी सबूत नहीं है. उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है. गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ साजिश के तहत बयान दिलवाया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट दोपहर 2.30 बजे इस बारे में अपना फैसला सुनाएगा.
इससे पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा. दरअसल, केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिली हुई है. इस जमानत को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने इस जमानत पर स्टे लगा दिया. फिर केजरीवाल ने हाईकोर्ट की ओर से जमानत पर स्टे लगाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया.
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि इस आदेश को सुनाये जाने तक, निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी. हाईकोर्ट ने कहा था कि वह आदेश 2-3 दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है, क्योंकि वह संपूर्ण रिकॉर्ड देखना चाहती है.
उधर, सोमवार को हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. अब शीर्ष कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की है. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहेगी. केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने जमानत आदेश पर अंतरिम रोक हटाने का अनुरोध किया.
ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उसकी रोक संबंधी याचिका पर फैसला सुनाने वाला है. अगर हाईकोर्ट धन शोधन रोधी संघीय एजेंसी को अंतरिम रोक संबंधी राहत नहीं देता तो केजरीवाल गत शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
Tags: Arvind kejriwal, DELHI HIGH COURTFIRST PUBLISHED : June 24, 2024, 18:40 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed