कोयला घोटाले में पूर्व सचिव एचसी गुप्ता को दिल्ली की अदालत से झटका 3 साल जेल की सुनाई सजा
कोयला घोटाले में पूर्व सचिव एचसी गुप्ता को दिल्ली की अदालत से झटका 3 साल जेल की सुनाई सजा
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने महाराष्ट्र कोल ब्लॉक आवंटन मामले में अनियमितताओं के मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को 3 साल और पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा को भी 2 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसके साथ ही गुप्ता पर एक लाख रुपये तथा क्रोफा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने महाराष्ट्र में एक कोयला खदान के आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने मामले में कोयला मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव के एस क्रोफा को भी 2 साल की सजा सुनाई है और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. गुप्ता पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
अदालत ने लोहारा ईस्ट कोयला खदान के आवंटन से जुड़े मामले में दोनों को आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी करने और भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया था. इस बीच अदालत ने दोषी कंपनी ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीआईएल) के निदेशक मुकेश गुप्ता को आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के जुर्म में चार साल की जेल की सजा सुनाई तथा उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं, कंपनी को भी अलग से दो लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है.
एच सी गुप्ता को इससे पहले कोयला घोटाले के तीन अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया गया था. इन मामलों में गुप्ता की ओर से सजा के खिलाफ दाखिल याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है. गुप्ता अभी जेल में हैं.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, 2005 से 2011 के बीच आरोपियों ने भारत सरकार के खिलाफ आपराधिक साजिश रची थी. सीबीआई ने यह भी कहा कि कंपनी ने अपने आवेदन में कुल आय 120 करोड़ रुपये होने का दावा किया था, जबकि उसकी कुल आय 3.3 करोड़ रुपये थी. (भाषा इनपुट के साथ)
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Tags: Coal scam, Delhi Court, Delhi newsFIRST PUBLISHED : August 08, 2022, 14:11 IST