जस्टिस संजीव खन्ना- यह अलग मामला तुषार मेहता- यह राष्ट्र की चिंता
जस्टिस संजीव खन्ना- यह अलग मामला तुषार मेहता- यह राष्ट्र की चिंता
CM Kejriwal Interim Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है. उन्हें 2 जून 2024 को समर्पण करना है. उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए राहत मिली है. हालांकि, चुनाव परिणाम आने से पहले ही उन्हें जेल जाना होगा.
नई दिल्ली. दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अब वह चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं. अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई. केंद्रीय जांच एजेंसी ED की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का पुरजोर विरोध किया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तमाम दलीलों को खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी.
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के माले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि लोकसभा चुनाव इस साल का सबसे बड़ा इवेंट है. 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 65 से 70 करोड़ वोटर अगले पांच साल की सरकार चुनने के लिए वोट डालेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पहलुओं और तथ्यों पर विचार करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी. ED की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने का विरोध किया. तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल को रहात देने से आम जनमानस में यह संदेश जाएगा कि राजनेता और आमलोग दो अलग क्लास से संबंध रखते हैं. राजनेताओं की स्थिति आमलोगों से ज्यादा उच्च और मजबूत है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील को मानने से इनकार कर दिया.
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तुषार मेहता से अलग जस्टिस खन्ना की राय
तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान जेल में बंद खालिस्तानी अमृतपाल सिंह का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि अब अमृतपाल भी चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट का रुख कर रहा है. इसपर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वह इससे अलग मामला है. इस पर SG तुषार मेहता ने कहा कि यह तो राष्ट्र की चिंता है. जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘हम उस मामले की तुलना इस केस से नहीं कर सकते हैं.’ हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ED की इस दलील से सहमत था कि 9 समन के बाद भी केजरीवला का जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं होना नाकारात्मक फैक्टर है. साथ ही शीर्ष अदालत ने ईडी की दलीलों को खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी.
चुनाव प्रचार में सक्रिय हुए सीएम केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव प्रचार में सक्रिय हो गए हैं. शनिवार को सीएम केजरीवाल ने अपनी दिनचर्या की शुरुआत कनॉट प्लेस में स्थित प्रचानी हनुमान मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना से की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली में ताबड़तोड़ दो रोड शो कर जनता के बीच आए. इससे पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे. उनपर बजरंगबली की कृपा है.
Tags: CM Arvind Kejriwal, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 12, 2024, 13:59 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed