आंशिक सबूत नहीं चलेंगेकेजरीवाल पर SC ने कहा ED बोली- IO का विशेषाधिकार…
आंशिक सबूत नहीं चलेंगेकेजरीवाल पर SC ने कहा ED बोली- IO का विशेषाधिकार…
आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने गोवा चुनाव 2022 लड़ने के लिए रुपयों का इंतजाम करने के लिए दिल्ली शराब नीति बनाई थी. 100 करोड़ का फायदा शराब व्यापारियों को पहुंचाया गया. बदले में 45 करोड़ गोवा चुनाव के लिए इकट्ठा किए गए.
नई दिल्ली. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो प्रवर्तन निदेशालय के वकील राजू और बेंच के बीच सवाल-जवाब हुए. जज ने जांच एजेंसी के समक्ष सवालों की झड़ी लगा दी. ईडी की तरफ से भी डटकर जवाब दिए गए. अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई में वक्त लेगा. अगली तारीख पर दोनों पक्ष चुनाव प्रचार को देखते हुए अंतरिम जमानत को लेकर तैयारी करके आइये.
बता दें कि दिल्ली के सीएम ने जमानत याचिका नहीं लगाई है. उन्होंने ईडी द्वारा अरेस्ट किए जाने को चुनौती दी है. जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के सामने याचिका पर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी. इसके बाद जांच एजेंसी ईडी की तरफ से राजू ने अपना पक्ष रखना शुरू किया. बेंच ने अभियोजन पक्ष को रोकने हुए पूछा कि आपके पास ऐसी क्या सामग्री है, जिनसे सीएम की गिरफ्तारी को अनिवार्य बना दिया. ईडी के वकील राजू ने इसपर दलील दी कि हमारे पास पूरे सबूत उपलब्ध हैं लेकिन ट्रायल के दौरान ही हम इनका खुलासा करेंगे.
बेंच ने आगे कहा इंडियन पीनल कोड (IPC) में विश्वास करने का कारण परिभाषित है. आयकर अधिनियम में हम जो उपयोग करते हैं वो उससे अलग है. ऐसे में अरेस्ट के संबंध में सबूत ईडी के पास उपलब्ध होने चाहिए. राजू ने इसपर जवाब दिया कि सबूतों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है. बेंच ने कहा- हां, इस मामले में आप (ED) सही हो सकते हैं. अरेस्ट करने वाले ऑफिसर को अपने कब्जे में सभी सबूत रखने होते है. इसका मतलब है पूरे सामग्री उसे कब्जे में होनी चाहिए न कि आंशिक. राजू ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को इसपर जवाब दिया कि यह जांच अधिकारी (IO) का विशेषाधिकार है कि आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सबूतों पर उसे अरेस्ट किया जाए या नहीं.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scam, Enforcement directorate, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 3, 2024, 22:07 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed