मुझे दलील रखने दें SG देते रहे दलील CJI बोले- हम अंतरिम जमानत देते हैं
CJI Surya Kant Vs Tushar Mehta: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पत्रकार महेश लांगा को धोखाधड़ी से जुड़े 2 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है. महेश लांगा पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किए थे. लांगा को सबसे पहले 7 अक्टूबर 2024 को जीएसटी धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था और 20 फरवरी 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की बेंच पत्रकार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है.