दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही है सुनवाई
SC: इसका मतलब है आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ? लेकिन आप बताइए आपने जमानत की याचिका क्यों भाई दाखिल की?
कोर्ट – आपने ज़मानत याचिका नहीं दाखिल की??
सिंघवी – अभी नहीं की
कोर्ट – लेकिन ज़मानत क्यों नहीं लगाई
सिंघवी – क्योंकि हम मानते हैं गिरफ़्तारी अवैध है
सिंघवी – 21 मार्च को अरविंद को गिरफ्तार किया गया। सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए क्या वजहें थीं ED के पास? जिन दस्तावेजों की बात ईडी कर रही थी उनसे केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है
सिंघवी – जब सीबीआइ ने ECIR दाखिल की थी, उसके बाद से कभी गिरफ्तारी नही हुई। पिछले 18 महीनों में
SC- क्या आपका नाम सीबीआई मामले में है?
सिंघवी- नहीं
SC – क्या बाद में CBI की ECIR में आपका नाम था
सिंघवी – नहीं
सिंघवी – CBI और ED ने दिसंबर 2023 तक शराब नीति मामले में 10 डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाए। उन्मे से एक में भी मेरा नाम नहीं था।
राघव मंगुटा, बुच्ची बाबू, बोइनपल्ली, एमएस रेड्डी के बयान हुए लेकिन किसी में भी केजरीवाल के अपराध में शामिल होने की बात सामने नहीं आई।
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FIRST PUBLISHED : April 29, 2024, 15:53 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed