14 नहीं 4 दिन के लिए भेज दें जेल बिभव को लेकर पुलिस ने दी यह दलील
14 नहीं 4 दिन के लिए भेज दें जेल बिभव को लेकर पुलिस ने दी यह दलील
Bibhav Kumar Latest News:मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कुमार की कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा पुलिस हिरासत ले सकती है, लेकिन तब तक के लिए 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए. इसके बाद कोर्ट ने बिभव कुमार को 28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया.
नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार को शुक्रवार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी. वह शनिवार से पुलिस की हिरासत में हैं. वहीं तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कुमार की कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा पुलिस हिरासत ले सकती है, लेकिन तब तक के लिए 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए. इसके बाद कोर्ट ने बिभव कुमार को 28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार, हमने परिवार के सदस्यों और वकील को बिभव से मिलने की अनुमति दी थी. बिभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं. किसी भी चीज की मांग उचित होनी चाहिए. बिभव के वकील ने अर्जी दाखिल की कि सीसीटीवी फुटेज और DVR को संरक्षित करने की मांग की.
उन्होंने कहा कि तीन बार रेड की थी और DVR लेकर गए अब बाद में कह सकते है कि वह खाली है इसलिए सीसीटीवी और डीवीआर को संरक्षित कर कोर्ट में तत्काल पेश किया जाए. दिल्ली पुलिस ने बिभव की याचिका का विरोध करते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की. दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी ट्रायल का सेटज नहीं है. ऐसे में इस तरह की मांग नहीं की जा सकती है.
पुलिस ने अपनी एप्लिकेशन में जानकारी दी कि जांच के दौरान गवाहों के बयानों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, साइंटिफिक और मेडिकल मेटीरियल इकट्ठा किया गया है, जो एनवीआर बरामद की गई है जिसमें वर्तमान मामले से संबंधित जरूरी मेटीरियल बताया गया है. उसे जब्त कर लिया गया है और फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा जांच और विश्लेषण के लिए भेजा गया है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है और कम से कम समय में रिपोर्ट आने की उम्मीद है. कोर्ट के संज्ञान में लाया गया है कि आरोपी हमेशा जांच के दौरान असहयोगी रहा है और सवालों के जवाब टालमटोल करता रहा है.
उसने जानबूझकर मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया है, जो जांच में फिर से महत्वपूर्ण जानकारी है, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके जो हर जांच का अंतिम टारगेट है. एक्सपर्ट्स से रिपोर्ट मिलने के बाद जांच को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी से आमना-सामना कराया जा सकता है. अभी जांच टीम मुंबई में है और कुछ लोगों के साथ जल्द ही दिल्ली लौटने की संभावना है.
Tags: Delhi news, Swati MaliwalFIRST PUBLISHED : May 24, 2024, 18:23 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed