CBI कर रही थी फोन टैपिंग HC ने चलाया डंडा कहा- जब तक कानून केंद्र को झटका

मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि फोन टैपिंग जब तक कि यह कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रिया का पालन न करे यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. न्यायालय ने जोर देकर कहा कि ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल सामान्य अपराधों के लिए नहीं किया जा सकता.

CBI कर रही थी फोन टैपिंग HC ने चलाया डंडा कहा- जब तक कानून केंद्र को झटका