क्‍या है इन्श्योरेंस अरेस्‍ट केजरीवाल को बेल द‍िलाने के ल‍िए स‍िंघवी की दलील

Abhishek Manu Singhvi News:स‍िंघवी ने हाईकोर्ट में दलील दी क‍ि दो साल पहले सीबीआई ने एफआइआर दर्ज की थी. 14 अप्रैल 2023 को मुझे समन मिला, लेकिन वो गवाह के तौर पर था. 16 अप्रैल 2023 के दिन 9 घंटे तक पूछताछ की थी. उन्‍होंने कहा क‍ि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, क्योंकि मेरे खिलाफ सीबीआई ने एक साल तक कुछ नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अंतरिम जमानत दे दी है.

क्‍या है इन्श्योरेंस अरेस्‍ट केजरीवाल को बेल द‍िलाने के ल‍िए स‍िंघवी की दलील
नई द‍िल्‍ली. वकील अभ‍िषेक मनु स‍िंघवी अपने क्‍लाइंट द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल को सीबीआई केस में जमानत द‍िलाने के ल‍िए हाईकोर्ट में जोरदार बहस कर रहे हैं. शुरुआती बहस से अभ‍िषेक मनु स‍िंघवी ने हाईकोर्ट में इन्श्योरेंस अरेस्ट की दलील दी. स‍िंघवी का कहना है क‍ि केजरीवाल को सीबीआई द्वारा अरेस्‍ट करना इन्श्योरेंस अरेस्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए. सीबीआई के पास केजरीवाल के ख‍िलाफ ना सबूत थे और ना वो गिरफ़्तारी करना चाहती थी. जैसे ही लगा कि बाहर आ जाएंगे सीबीआई ने केजरीवाल का इंश्योरेंस अरेस्ट कर ल‍िया. असल में इन्श्योरेंस अरेस्‍ट का मतलब यह है कि ईडी के मामले में अगर जमानत मिल जाएगी तो बाहर आ जायेंगे इसलिए सीबीआई मामले में अरेस्ट कर लो ताक‍ि केजरीवाल जेल में ही रहें. स‍िंघवी ने हाईकोर्ट में दलील दी क‍ि दो साल पहले सीबीआई ने एफआइआर दर्ज की थी. 14 अप्रैल 2023 को मुझे समन मिला, लेकिन वो गवाह के तौर पर था. 16 अप्रैल 2023 के दिन 9 घंटे तक पूछताछ की थी. उन्‍होंने कहा क‍ि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, क्योंकि मेरे खिलाफ सीबीआई ने एक साल तक कुछ नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अंतरिम जमानत दे दी है. उसके बाद 2 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, वापस तिहाड़ जेल गया. इस मामले में सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की उसका कोई आधार नहीं है. ED मामले में मुझे निचली अदालत ने जमानत दी और उसके बाद मुझे वेकेशन जज के समक्ष पेश किया गया. 26 जून को सीबीआई एक्टिव हुई और केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई. अरविंद केजरीवाल के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें…. – सिंघवी: आज मैं सीबीआई के मामले में जमानत की मांग कर रहा हूं, जबकि ये PMLA का भी मामला नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के दो आदेश ये बताते है की अरविंद को रिहा होना चाहिए. अरविंद रिहा होने के हकदार है. अरविंद के देश छोड़ कर जाने का खतरा नहीं है. – सिंघवी: सबसे पहले इन्श्योरेंस अरेस्ट पर बहस करेंगे. दो साल पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी. 14 अप्रैल 2023 को मुझे समन मिला, लेकिन वो गवाह के तौर पर था. 16 अप्रैल 2023 के दिन 9 घंटे तक मुझसे पुछताछ हुई थी. – सिंघवी: सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जमानत दी. मैं 2 जून को वापस तिहाड़ जेल गया कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इस मामले मैं सीबीआई ने जो गिरफ्तारी हुई उसका कोई आधार नहीं है. सिंघवी: सीबीआई ये नही बता पाई की आखिर गिरफ्तारी क्यों की गई? सिंघवी: तारीखे इस बात का बयान देती है क‍ि गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी. ये केवल इन्श्योरेंस अरेस्ट था. – सिंघवी: इस मामले में कानून के नियमों का उलंघन हुआ है. Tags: Abhishek Manu Singhvi, Arvind kejriwal, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : July 17, 2024, 12:23 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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